जयपुर एक्सप्रेस गोलीकांड: नहीं होगा आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट, कोर्ट ने भेजा जेल

कोर्ट ने जांच एजेंसी की मांग खारिज करते हुए चेतन सिंह की ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट की इजाजत नहीं दी।

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मुंबई (Mumbai) के पास पालघर रेलवे स्टेशन (Palghar Railway Station) में चलती ट्रेन में अपने वरिष्ठ सहकर्मी (Senior Colleague) और तीन यात्रियों (Three Passengers) की गोली मारकर हत्या (Murder) करने के आरोप (Allegation) में रेलवे सुरक्षा बल (Railway Protection Force) के कांस्टेबल चेतन सिंह (Constable Chetan Singh) को मुंबई की एक अदालत (Court) ने शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया।

चेतन को उसकी पिछली रिमांड समाप्त होने के बाद शुक्रवार को उपनगरीय बोरीवली में एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया था। यहां अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया क्योंकि मामले की जांच कर रही सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा आगे कोई रिमांड नहीं मांगी गई थी।

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पॉलीग्राम और नार्को टेस्ट को मंजूरी देने से इनकार
संबंधित घटनाक्रम में, अदालत ने जांच एजेंसी को चेतन पर ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को विश्लेषण परीक्षण करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। जीआरपी ने यह कहते हुए परीक्षण के लिए सहमति मांगी थी कि मामला बहुत गंभीर है और इसकी गहन जांच की जरूरत है।

कब हुई थी घटना?
यह घटना 31 जुलाई को महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के पास चलती जयपुर-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में हुई। अधिकारियों ने कहा कि सिंह ने ट्रेन में अपने वरिष्ठ आरपीएफ सहायक उप-निरीक्षक टीकाराम मीना और तीन यात्रियों पर कथित तौर पर हमला किया। गोली मार कर हत्या कर दी। बाद में, मीरा रोड स्टेशन के पास यात्रियों द्वारा ट्रेन की चेन खींचे जाने का फायदा उठाकर चेतन सिंह भागने की कोशिश में हथियार के साथ पकड़ा गया।

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