खत्म होगा देशद्रोह कानून, देश में बदल जाएंगे ये तीन कानून; गृह मंत्री ने पेश की नई CrPC

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से वादा किया था कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश गुलामी की सभी पुरानी निशानियों को पीछे छोड़ देगा। हम उस वादे को पूरा कर रहे हैं।

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने शुक्रवार (11 अगस्त) को संसद (Parliament) में 3 विधेयक (Bill) पेश किए। ये विधेयक देश की कानून व्यवस्था (Law and Order) में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। बिल पर बोलते हुए शाह ने कहा कि अब देश में अंग्रेजों (British) द्वारा लाए गए कानून नहीं चलेंगे और भारतीय आपराधिक कानूनों (Indian Criminal Laws) में बदलाव होगा।

3 बिल पेश किए गए
शाह ने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए। ये कानून ब्रिटिश काल के कानून थे। इन तीनों कानूनों को आगे की जांच के लिए संसदीय पैनल के पास भेजा जाएगा।

ये तीन कानून हैं
1 : भारतीय न्याय संहिता 2023
2 : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
3 : भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023

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अमित शाह ने कहा कि इस बिल के तहत हमने लक्ष्य रखा है कि सजा का अनुपात 90 फीसदी से ऊपर ले जाना है। इसीलिए हम एक महत्वपूर्ण प्रावधान लेकर आए हैं कि उन सभी मामलों में जहां 7 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, फोरेंसिक टीम के लिए अपराध स्थल का दौरा करना अनिवार्य कर दिया जाएगा।

न्याय दिलाने पर ध्यान दें: अमित शाह
गृह मंत्री ने कहा कि पहले के कानून ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा की भावना से लाए गए थे, लेकिन नए तीन कानून भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं। शाह ने कहा कि अब सजा देना नहीं बल्कि न्याय दिलाना मकसद होना चाहिए। निरोध की भावना पैदा करने के लिए सजा दी जाएगी।

ये होंगे बदलाव
1 : नई सीआरपीसी में 356 धाराएं होंगी, जबकि पहले 511 धाराएं थीं।
2 : किसी भी अपराध में साक्ष्य एकत्र करते समय लाइव वीडियोग्राफी करना जरूरी होगा।
3 : 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य होगा।

भगोड़ों को सजा का प्रावधान
शाह ने कहा कि अब कोई भगोड़ा भी देश के कानून से बच नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अब नए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि सेशन कोर्ट किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी केस चला सकता है और जिसे भागना होगा वह भारत लौटकर केस लड़ेगा।

देशद्रोह कानून खत्म हो जायेगा
अमित शाह ने यह भी ऐलान किया कि देश में सेडिशन (देशद्रोह) कानून को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में इसका प्रावधान किया गया है।

देखें यह वीडियो- लोकसभा में CRPC संशोधन बिल पेश, अमित शाह बोले खत्म होंगे ब्रिटिश काल के कानून

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