छूट गए सा…रे : जेएनयू देशद्रोह मामले में बड़ा निर्णय

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों का वामपंथी विचारों से प्रेरित होना और देश विरोधी विचारों का प्रचार-प्रसार करना सामान्य है। इस यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री तक के प्रवेश को लेकर छात्र आंदोलन करते रहे हैं।

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दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में घटित प्रकरण में आरोपी सात लोगों को जमानत मिल गई है। इस संबंध में निर्णय मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने सुनाया। इन आरोपियों पर देशद्रोह के अंतर्गत दर्ज प्रकरण की सुनवाई हो रही थी।

जेएनयू के देशद्रोह से संबंधित प्रकरण में कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इस प्रकरण में अब पटियाला हाउस की स्थानीय न्यायालय ने बाकी के सात लोगों को 25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।

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क्या है मामला?
यह प्रकरण 9 फरवरी, 2019 का है। 2002 के संसद भवन हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक प्रदर्शन किया गया था। इसमें देश विरोधी नारे लगाए गए थे। इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए इस समय कन्हैया कुमार, अनिर्बन भट्टाचार्य, उमर खालिद और सात अन्य लोगों के विरुद्ध प्राथिमिकी दर्ज की थी।

देशद्रोह, दंगा समेत कई धाराओं में मामला दर्ज
इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न गंभीर धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया किया गया है। जिसमें 124-ए (देशद्रोह), 323 (चोट पहुंचाना), 465 (जालसाजी), 471 (फर्जी कागजों का उपयोग), 143 (अवैध रूप से इकट्ठा होना), 149 (अवैध रूप से इकट्ठा होने में सहभागिता), 147 (दंगा), 120-बी (आपराधिक साजिश) है।

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इस मामले में मजिस्ट्रेट ने कहा है कि, इस प्रकरण के आरोप पत्र के अध्ययन के बाद सभी आरोपियों को अभियोग का सामना करना होगा। इस प्रकरण में 1,200 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया गया है। जिसमें आरोपियों के नाम दिये गए हैं। इसमें प्राथमिक साक्ष्य के रूप में उमर खालिद द्वारा कन्हैया कुमार को भेजे गए एसएमएस संदेश का उल्लेख है। इस संदेश को प्रादेशिक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से प्राप्त किया गया है। इस प्रदर्शन में कश्मीरी छात्रों की उपस्थिति का भी जिक्र है।

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