Iran News: ईरान के शीर्ष मौलवी ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया ‘फतवा’, कहा- अल्लाह के दुश्मन…

ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ने ट्रंप और नेतन्याहू के लिए कहा है कि उन्हें पछतावा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये दोनों अल्लाह के दुश्मन हैं।

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Photo : File

ईरान (Iran) के शीर्ष शिया मौलवी (Shia Cleric) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) और इजरायल (Israel) के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Prime Minister Benjamin Netanyahu) के खिलाफ ‘फतवा’ (Fatwa) जारी किया है। इसमें उन्हें अल्लाह का दुश्मन बताया गया है। ग्रैंड अयातुल्ला नासिर मकरिम शिराजी (Grand Ayatollah Nasser Makarim Shirazi) के फरमान में दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने को कहा गया है। उनसे ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे अमेरिका और इजरायल को सबक सिखाने को कहा गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मकरिम ने फैसले में कहा, ‘अगर कोई शख्स मरजा को धमकाने की कोशिश करता है तो उसे सरदार या मोहरेब माना जाता है। मोहरेब वह शख्स होता है जो खुदा के खिलाफ जंग छेड़ता है। ईरानी कानून के अनुसार, ऐसे शख्स को मौत की सजा दी जाती है। उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता है।

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मुसलमानों से एकजुट होने की अपील
फतवे में कहा गया है कि हर मुसलमान का फर्ज है कि वह इन ‘दुश्मनों’ को उनके बयानों और गलतियों पर पछतावा कराए। साथ ही यह भी कहा गया कि किसी भी मुस्लिम देश या व्यक्ति के लिए इन दुश्मनों का समर्थन करना हराम है। फतवे के अनुसार, यदि कोई मुसलमान इस तथाकथित जिहाद में कठिनाइयों का सामना करता है या नुकसान उठाता है, तो उसे स्वर्ग में ‘ईश्वर के मार्ग में लड़ने वाले’ के रूप में पुरस्कृत किया जाएगा।

यह फतवा 13 जून को शुरू हुए 12 दिवसीय युद्ध के बाद आया है। इजरायल ने ईरान पर बमबारी की, जिसमें ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिक मारे गए। उत्तर 2008 में, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायल के शहरों पर हमला किया।

कौन फतवा जारी करता है?
फतवा केवल एक योग्य इस्लामी विद्वान द्वारा जारी किया जा सकता है, जिसे मुफ्ती कहा जाता है। एक मुफ्ती को इस्लामी कानून, कुरान और हदीस का गहरा ज्ञान होता है। एक मुफ्ती द्वारा फतवा जारी करने की योग्यता और प्रक्रियाएँ विभिन्न इस्लामी संप्रदायों और विचारधाराओं में थोड़ी भिन्न हो सकती हैं।

फतवा क्या है?
फतवा एक इस्लामी कानूनी राय या गैर-बाध्यकारी निर्णय है जो किसी विशेष धार्मिक या कानूनी मुद्दे पर एक योग्य इस्लामी विद्वान (जिसे मुफ्ती कहा जाता है) द्वारा जारी किया जाता है। यह कुरान, हदीस (पैगंबर मुहम्मद की परंपराएं), इज्मा (विद्वानों की आम सहमति) और क़ियास (सादृश्यात्मक तर्क) जैसे इस्लामी कानून के स्रोतों पर आधारित है। (Iran News)

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