मणिपुर हिंसा मामलाः जल्द सुनवाई करने से सर्वोच्च इनकार, की ये टिप्पणी

मणिपुर हिंसा मामले पर सर्वो्च्च न्यायालय ने जल्द सुनवाई करने से इनकार किया है। अब इस मामले की सुनवाई 3 जुलाई को होगी।

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सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर हिंसा मामले पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सूबे में हिंसा की ताजा घटनाओं के मद्देनजर वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्वेस ने जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के आश्वासन के बावजूद 70 आदिवासियों की हत्या हो चुकी है। उनको सेना की सुरक्षा की जरूरत है। न्यायालय ही आखिरी उम्मीद है।

गर्मी की छुट्टियों के बाद होगी सुनवाई
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जमीन पर हालात नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा एजेसियां लगी हैं। तब न्यायालय ने कहा कि ये कानून व्यवस्था से जुड़ा गम्भीर मसला है, पर सेना बुलाने जैसा कदम उठाने के लिए सरकार को कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं है। हम गर्मी की छुट्टियों के बाद तीन जुलाई को ही सुनवाई करेंगे।

करीब 141 गांव नष्ट
मणिपुर ट्राईबल फोरम ने दायर याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार ने कोर्ट में जो आश्वासन दिया था, वो झूठा था। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार मणिपुर के मामले पर गंभीर नहीं है। मणिपुर हिंसा को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में 17 मई को जो पिछली सुनवाई हुई थी, उसके बाद से कुकी समुदाय के 81 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 31,410 कुकी विस्थापित हो चुके हैं। इस हिंसा में 237 चर्चों और 73 प्रशासनिक आवासों को जला किया गया है। इसके अलावा करीब 141 गांवों को नष्ट कर दिया गया है।

केंद्र सरकार ने रखा था अपना पक्ष
केंद्र सरकार और मणिपुर राज्य सरकार ने 17 मई को सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि हिंसा काबू में आ चुकी है। हाई कोर्ट ने मैतई समुदाय को जनजाति (एसटी) का दर्जा देने का जो आदेश दिया था, उसके लिए भी राज्य सरकार को हाई कोर्ट ने एक साल का समय दे दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया था कि सरकार से जुड़े लोग किसी समुदाय के खिलाफ बयान न दें।

मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती
इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में पहले से दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। एक याचिका भाजपा विधायक डिंगांगलुंग गंगमेई और दूसरी याचिका मणिपुर ट्राईबल फोरम ने दायर की है। भाजपा विधायक गंगमेई की ओर से दायर याचिका में मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है।

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घर छोड़कर गए आदिवासियों को वापस लाने की मांग
मणिपुर ट्राईबल फोरम की ओर से दाखिल दूसरी याचिका में मांग की गई है कि सीआरपीएफ कैंपों में भागकर गए मणिपुर के आदिवासी समुदाय के लोगों को वहां से निकाला जाए और उन्हें उनके घरों में सुरक्षित रुप ये पहुंचाया जाए। याचिका में मांग की गई है कि राज्य में हुई हिंसा की जांच असम के पूर्व डीजीपी हरेकृष्ण डेका के नेतृत्व में गठित एसआईटी करे। इस एसआईटी के कामों की मानिटरिंग मेघालय राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व चेयरमैन जस्टिस तिनलियानथांग वैफेई करें ताकि आदिवासियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सके।

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