ममता सरकार को सर्वोच्च न्यायालय से झटका, पंचायत चुनाव में होगी केंद्रीय बलों की तैनाती

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को बरकरार रखा है।

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सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) में पंचायत चुनावों (Panchayat Elections) के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों (Central Security Forces) की तैनाती पर कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार (State Government) और राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) की याचिका खारिज कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में दखल देने का कोई कारण नहीं है।

सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता। राज्य में हिंसा के इतिहास और मौजूदा हालात को देखते हुए उच्च न्यायालय ने केंद्रीय बलों की नियुक्ति का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि 2013 हो या 2018, पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा का इतिहास रहा है। चुनाव कराने की आड़ में हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती। लोग नामांकन पत्र नहीं भर पा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय हिंसा की ऐसी घटनाओं को देखते हुए ही ऐसा आदेश पारित करता।

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चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता
सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा से कहा कि आपका काम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। दूसरे राज्यों से भी पुलिस बल बुलाया गया है। तो इस आदेश से आपको क्या परेशानी है? आप चिंतित क्यों हैं कि अतिरिक्त बल दूसरे राज्यों का है या केंद्र सरकार का। तब राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश कहता है कि केंद्रीय बलों की मांग आयोग को भेजी जाए, यह आयोग का काम नहीं है। तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता। राज्य में हिंसा के इतिहास और मौजूदा हालात को देखते हुए उच्च न्यायालय ने केंद्रीय बलों की नियुक्ति का आदेश दिया है।

48 घंटे के अंदर केंद्रीय बलों की तैनाती
पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग की ओर से एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने सर्वोच्च न्यायालय से कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने 15 जून को आदेश दिया था कि 48 घंटे के अंदर केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भी कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

बंगाल में पंचायत चुनाव आठ जुलाई को होंगे
पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग ने 8 जून को राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा की थी। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन नौ जून से शुरू हुआ था और 15 जून नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। पश्चिम बंगाल में मतदाता आठ जुलाई को मतदान करेंगे जबकि मतगणना 11 जुलाई को होगी।

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