एमपी : लव से जिहाद नाकुबूल है!

लव जिहाद को लेकर बीजेपी शासित राज्य सरकारें कड़े कदम उठा रही हैं। लालच देकर या झूठी जानकारी देकर धर्म परिवर्तन करवानेवालों पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी नया कानून लाने की कार्रवाई तेज कर दी है। इस संबंध में विधेयक के मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

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मध्य प्रदेश ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए धार्मिक स्वतंत्रता को मजबूत करते हुए विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत अब राज्य में लव से होनेवाले जिहाद पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार के अनुसार अन्य राज्यों की तुलना में ये सबसे कड़ा कानून होगा।

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शिवराज सिंह सरकार द्वारा आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए विधेयक पेश करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सरकार ने अपने कहे अनुसार कैबिनट बैठक में ‘एमपी फ्रीडम ऑफ रेलीजन बिल 2020’ को मान्यता दे दी है। मध्य प्रदेश बीजेपी शासित तीसरा राज्य है जहां लव जिहाद के विरुद्ध कानून लाया जा रहा है। इसके पहले उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इस विषय में कानून लाने की प्रक्रिया हो चुकी है।

क्या होगा कानून में?

  • अधिनियम के नए प्रावधान के अनुसार एक साल से पांच साल की कैद और पच्चीस हजार रुपए का अर्थ दंड
  • नाबालिग, महिला,अनुसूचित जाति या जनजाति का धर्म परिवर्तन करानेवालों को दो साल से दस साल की सजा और पचास हजार का अर्थ दंड
  • अपना धर्म छिपाकर धर्म बदलवाने के मामलों में तीन से दस साल की सजा और पचास हजार रुपए का अर्थ दंड
  • सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में पांच से दस साल की कैद और एक लाख रुपए का अर्थ दंड
  • कानून का लगातार उल्लंघन करनेवालों को पांच साल से दस साल की कैद
  • पैतृक धर्म की व्याख्या में बदलाव
  • धर्म परिवर्तन के मामले में परिजनों को करनी होगी पुलिस थाने में शिकायत
  • अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध गौर जमानती
  • अधिनियम के अनुसार विवाह हो सकता है नल एंड वॉइड
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इन राज्यों में भी बनेगा कानून

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