West Bengal: उच्च न्यायालय ने संदेशखाली में धारा 144 लागू करने के आदेश को किया रद्द, दिया यह निर्देश

संदेशखाली पिछले दिनों से ही हिंसा की चपेट में है। यहां तृणमूल नेता शेख शाहजहां, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार तथा उसके लोगों पर महिलाओं ने छेड़खानी और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर लगातार विरोध प्रदर्शन और आगजनी की है। पु

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West Bengal के हिंसाग्रस्त संदेशखाली(Violence sandeshkhali) में कलकत्ता हाई कोर्ट(Calcutta High Court) ने धारा 144 जारी करने के आदेश को खारिज कर(Order to issue Section 144 rejected) दिया है। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने राज्य द्वारा जारी धारा 144 को रद्द कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि इलाके में और अधिक सशस्त्र पुलिस तैनात(Instructions to deploy more armed police in the area) की जाए।

शुभेंदु अब जा सकते हैं संदेशखाली
संदेशखाली जाने के दौरान 12 फरवरी को विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी(Opposition leader Shubhendu Adhikari) को प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। वहां प्रवेश के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आवेदन में कहा कि धारा 144 के कारण वे संदेशखाली नहीं जा सके। 13 फरवरी को जस्टिस सेनगुप्ता ने संदेशखाली पर शुभेंदु के मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि चूंकि धारा 144 खारिज हो चुकी है, इसलिए मामला अब सुनवाई योग्य नहीं है। अब शुभेंदु वहां जा सकते हैं।

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हिंसा की चपेट में संदेशखाली
उल्लेख यह है कि बसीरहाट जिला पुलिस के अंतर्गत पड़ने वाला संदेश खाली इलाका पिछले दिनों से ही हिंसा की चपेट में है। यहां तृणमूल नेता शेख शाहजहां, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार तथा उसके लोगों पर महिलाओं ने छेड़खानी और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर लगातार विरोध प्रदर्शन और आगजनी की है। पुलिस ने तृणमूल के एक नेता को गिरफ्तार किया है तो भाजपा और माकपा के भी एक-एक नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि आरोप है कि धारा 144 के बावजूद अपराधिक प्रवृत्ति के लोग उन महिलाओं के घरों में घुसकर उन्हें लगातार मारपीट रहे हैं, जिन्होंने प्रदर्शन किया है।

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