Excise policy scam: ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल, भाजपा ने कसा ये तंज

केजरीवाल ने 2 नवंबर की सुबह ईडी को मेल के माध्यम से बताया कि मध्य प्रदेश में उनका राजनीतिक कार्यक्रम तय होने और चुनावी व्यस्तता के कारण वे ईडी के समक्ष पेश नहीं हो सकेंगे।

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं होने की आलोचना की है। केजरीवाल को ईडी के समक्ष पेश होना था लेकिन वह चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश रवाना हो गए।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला के किंगपिन हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ईडी के समन से डरकर भाग रहे हैं और यह उनके डर को दिखाता है। केजरीवाल ईडी के समन और सच्चाई का सामना करने से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच से भागना एक तरह से स्वीकार करना होता है कि हां मैंने गलती की है।

ईडी से डरे केजरीवाल
पात्रा ने कहा, “ईडी के सामने, एजेंसी के सामने पेश न होना, एक तरह से डर को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है कि हां मैंने गलती की है।” उन्होंने कहा कि दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिंन केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि हां, शराब घोटाले में मेरा हाथ है। इसके पीछे जो बेतहाशा भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें मैं भी शामिल हूं। वरना डरने की क्या आवश्यकता थी।

सबूतों के आधार पर ईडी ने भेजा होगा समनः संबित
संबित पात्रा ने कहा कि ईडी ऐसे ही समन नहीं भेजता है। किसी भी संबंध में अगर ईडी समन भेजता है तो वह तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर समन भेजता है। मुझे पूरा विश्वास है कि ईडी ने या किसी भी जांच एजेंसी ने अगर केजरीवाल को समन भेजा है तो आधारों के बलबूते पर ही भेजा होगा। पात्रा ने कहा कि अभी तीन दिन पहले मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की टिप्पणी का प्रयोग अरविंद केजरीवाल के पूर्व मंत्री के खिलाफ किया है, उससे सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध किया है कि 338 करोड़ रुपये का मनी ट्रेल स्थापित होता है।

केजरीवाल ने ईडी के समक्ष पेश नहीं होने का बताया कारण
उल्लेखनीय है कि केजरीवाल ने 2 नवंबर की सुबह ईडी को मेल के माध्यम से बताया कि मध्य प्रदेश में उनका राजनीतिक कार्यक्रम तय होने और चुनावी व्यस्तता के कारण वे ईडी के समक्ष पेश नहीं हो सकेंगे।

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