Windfall Tax: केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगाए जाने वाले अप्रत्याशित लाभ कर यानी विंडफॉल टैक्स में कटौती की है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लागू विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) की नई दरें 16 सितंबर से शुरू हुए पखवाड़े के लिए प्रभावी कर दी गई हैं। यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के बीच किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर SAED की दर 25 रुपये से घटाकर 20 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। इसमें सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर भी शामिल है। इसी तरह विमान ईंधन यानी एटीएफ के निर्यात पर लगने वाला शुल्क 19 रुपये से कम करके 15 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
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पेट्रोल के निर्यात पर भी विंडफॉल टैक्स में कटौती की गई है। इसकी दर 1.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर अब 0.5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। सरकार ने हालांकि घरेलू स्तर पर खपत होने वाले पेट्रोल और डीजल पर लागू मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।
विंडफॉल टैक्स की दरों की समीक्षा सरकार की ओर से प्रत्येक पखवाड़े की जाती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बदलाव को ध्यान में रखते हुए इन दरों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है।
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गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने 27 मार्च 2026 को डीजल और एटीएफ के निर्यात पर यह शुल्क लगाया था। इसके बाद पेट्रोल के निर्यात को भी 16 मई से विंडफॉल टैक्स के दायरे में लाया गया था। अब नई अधिसूचना के साथ तीनों पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर शुल्क की दरें कम कर दी गई हैं।
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