Sandeshkhali case: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने खोले ईडी और सीबीआई के हाथ, शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर कही ये बात

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Sandeshkhali case: कलकत्ता उच्च न्यायालय(Calcutta High Court) ने शाहजहां शेख(Shahjahan Sheikh) को गिरफ्तार करने के लिए ईडी और सीबीआई(ED and CBI) के हाथ खोल दिए। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम(Chief Justice T.S. Shivagananam) ने 28 फरवरी को कहा कि सीबीआई, ईडी और राज्य पुलिस कोई भी शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सकता है। 26 फरवरी को हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस को तृणमूल नेता शाहजहां को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था।

28 फरवरी को एक बार फिर राज्य सरकार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि अभी भी हाई कोर्ट के आदेश में एक पैराग्राफ आठ है, जिसमें कड़ी कार्रवाई से रोक लगाई गई है। इस पर फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई गई है। कौन-सी टीम किस तरह से जांच करेगी, यह कहा जा सकता है लेकिन जिस आदमी के खिलाफ 42 मामले दर्ज (42 cases registered) हैं, उसे गिरफ्तार करने पर कोई रोक नहीं है। पुलिस अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए यह बहाना ढूंढ रही है।

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42 एफआईआर दर्ज
इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा, ”कई लोग कह रहे हैं कि हाई कोर्ट आरोपितों को बचा रहा है। 42 एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, पुलिस अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। 28 फरवरी की सुनवाई में ईडी की ओर से धीरज त्रिवेदी और एसवी राजू ने पक्ष रखा। ईडी के वकीलों ने कोर्ट से कहा, ”अगर आरोपित को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तो हमें दोबारा रिमांड पर लेना मुश्किल होगा।” इस मामले में सीट बनने दी गई, पुलिस और सीबीआई सब वहां मौजूद थे। हम अदालत से आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग करेंगे। तभी जांच ठीक चलेगी।” इस पर कोर्ट ने कहा, ”सिर्फ पुलिस ही क्यों, आरोपित को सीबीआई, ईडी भी गिरफ्तार कर सकती है।”

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