Land Jihad: उत्तन का लैंड जिहाद मामला पहुंचा मुंबई उच्च न्यायालय, एडवोकेट खंडेलवाल ने दी ये जानकारी

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Land Jihad: मुंबई (Mumbai) से सटे भायंदर (Bhayandar) इलाके में अल्पसंख्यक (Minority) लोगों द्वारा अवैध कब्जे (Illegal Occupation) की कई खबरें आती रहती हैं। लेकिन, प्रशासन (Administration) इस पर क्या कार्रवाई करता है, इसके बारे में कम ही जानकारी उपलब्ध है। हाल ही में उत्तन डोंगरी स्थित सरकारी जमीन सर्वे न. 2 क्षेत्र 10 हजार वर्ग फुट व सरकारी जमीन सर्वे न. 37 क्षेत्र 57 हेक्टयर पर बालेशाह पीर दरगाह ट्रस्ट ने अतिक्रमण कर करीब 70 हजार चौ. फुट पर घेराव कर दरगाह का अवैध निर्माण किया है।

अधिवक्ता खुश खंडेलवाल (Advocate Khush Khandelwal) ने पिछले वर्ष 28 नवंबर 2023 को दरगाह के अतिक्रमण को हटवाने के लिए एक लिखित शिकायत जिल्हाधिकारी ठाणे व अपर तसिलदार मीरा भायंदर को प्रेषित की थी। इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा इस अतिक्रमण को हटाने के लिए आज तक कुछ भी कार्यवाही नही की गई। इसलिए अब अधिवक्ता खुश खंडेलवाल ने दरगाह के अतिक्रमण को हटवाने के लिए एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालय में दायर किया है जिसमें जल्द ही सुनवाई होगी।

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अतिक्रमण हटवाने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय पहुंचे खुश खंडेलवाल
इस मामले में पूर्व में भी जब दरगाह ट्रस्ट ने उस सरकारी जमीन के 7/12 पर दरगाह ट्रस्ट का नाम चढ़वाने के लिए अपर तसिलदार मीरा भायंदर में अर्जी की थी, तब एडवोकेट खुश खंडेलवाल द्वारा मामले में हस्तक्षेप कर लिखित आपत्ति दर्ज करने के बाद अपर तसिलदार ने 02 फरवरी 2024 को दरगाह ट्रस्ट की अर्जी को खारिज किया था। अब एडवोकेट खुश खंडेलवाल ने दरगाह के पूरे अतिक्रमण को हटवाने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कीया है।

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