Trinamool Congress Party: सरकारी आवास खाली करने के मामले में महुआ को मिलेगी राहत? टीएमसी नेता ने उठाया ये कदम

महुआ मोइत्रा पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था। मोइत्रा पर आरोप था कि उन्होंने एक कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर अडानी के बारे में सवाल पूछे थे।

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Trinamool Congress Party नेता महुआ मोइत्रा(Mahua Moitra) ने सरकारी आवास खाली करने के ताजा नोटिस (Latest notice to vacate government accommodation) के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट महुआ की याचिका पर 17 जनवरी को ही सुनवाई करेगा।

महुआ मोइत्रा को 16 जनवरी को सरकारी बंगला तुरंत खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर बंगला खाली नहीं किया गया तो बल प्रयोग भी किया जा सकता है।

इससे पहले 7 जनवरी को भेजा गया नोटिस
इसके पहले भी महुआ मोइत्रा को बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था, जिसमें 7 जनवरी तक बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था। उस नोटिस को महुआ मोइत्रा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। बाद में महुआ ने दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका वापस ले ली थी और कहा था कि वो संपदा निदेशालय से संपर्क कर 2024 के लोकसभा चुनाव(Lok Sabha Elections) तक बंगला खाली नहीं करने का आग्रह करेंगी। अब महुआ को बंगला खाली करने का ताजा नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बल प्रयोग की भी बात कही गई है।

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सर्वोच्च न्यायालय में दी है चुनौती
महुआ मोइत्रा ने संसद से अपने निष्कासन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए लोकसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है। 8 दिसंबर, 2023 को लोकसभा ने महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी थी। संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप को सही मानते हुए संसद की सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा की थी।

यह है मामला
महुआ मोइत्रा पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था। मोइत्रा पर आरोप था कि उन्होंने एक कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर अडानी के बारे में सवाल पूछे थे और अपना लॉग-इन पासवर्ड भी हीरानंदानी से साझा किया था।

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