Sambhal Violence: उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा मामले में चंदौसी स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक (ASP) अनुज चौधरी (Anuj Chaudhary) सहित 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद इलाके में हुई हिंसा से जुड़ा है। (Sambhal Violence)
सर्वे के दौरान भड़की थी हिंसा
24 नवंबर 2024 को संभल के शाही जामा मस्जिद इलाके में चल रहे सर्वे के दौरान स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई थी। मौके पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जिसके बाद पथराव और फायरिंग हुई थी। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग घायल हुए थे। (Sambhal Violence)
गोली लगने से नाबालिग की मौत
हिंसा के दौरान मोहल्ला खगूसराय निवासी नाबालिग आलम को गोली लग गई थी। गंभीर रूप से घायल आलम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी जान चली गई थी। इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया था। (Sambhal Violence)
पिता की याचिका पर आया कोर्ट का आदेश
मृतक आलम के पिता यामीन ने इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि उनका बेटा बिस्किट बेचने गया था और जामा मस्जिद पहुंचते ही पुलिस की गोली का शिकार हो गया। मामले की सुनवाई के बाद CJM कोर्ट ने प्राथमिक जांच जरूरी बताते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।
अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मी जांच के दायरे में
बता दे की हिंसा के समय अनुज चौधरी संभल में सीओ सदर के पद पर तैनात थे और बाद में प्रमोशन के बाद उनका तबादला फिरोजाबाद कर दिया गया। कोर्ट के आदेश में पूर्व सदर कोतवाल अनुज तोमर सहित कुल 12 पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं। (Sambhal Violence)
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CJM आदेश के बाद SP ने क्या कहा?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, CJM कोर्ट के आदेश के बाद संभल के पुलिस अधीक्षक (SP) कृष्ण कुमार बिश्नोई (Krishna Kumar Bishnoi) ने कहा कि अनुज चौधरी और अनुज तोमर समेत पुलिसकर्मियों पर अभी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले के विरुद्ध कोर्ट में अपील दाखिल की जाएगी। एसपी के मुताबिक, संभल हिंसा मामले की न्यायिक जांच पहले ही हो चुकी है और सभी संबंधित पुलिसकर्मियों की जांच पूरी कर ली गई है। (Sambhal Violence)
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