माफिया मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी, इस तिथि को होगी अगली सुनवाई

26 जुलाई को मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय पेशी हुई। इस दौरान असलहा मामले में साक्षी मुमताज न्यायालय में उपस्थित हुआ, उसका बयान दर्ज हुआ।

238

असलहा प्रकरण और गैंगस्टर एक्ट के मामले में मामले में 26 जुलाई को मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय पेशी हुई। इस दौरान असलहा मामले में साक्षी मुमताज न्यायालय में उपस्थित हुआ, उसका बयान दर्ज हुआ। इसमें सीजेएम एमपी/एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने शेष साक्ष्य के लिए 9 अगस्त की तिथि नियत किया। वहीं इसी मामले को लेकर दर्ज हुए गैंगेस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए दिनेश चौरसिया ने अभियोजन की ओर से एसएचओ निहाल नंदन को साक्षी के रूप मे तलब करने के लिए दी गई अर्जी पर सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश ने मामले में 9 अगस्त की तिथि नियत किया। दोनों मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।

ये है प्रकरण- पहला मामला
पहला मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष निहाल नंदन की तहरीर पर मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों के विरुद्ध फर्जी असलहा प्रकरण में की गई पैरवी को आधार मानते हुए एफआईआर दर्ज हुआ। जिसमें पुलिस ने मामले की विवेचना कर मुख्तार अंसारी सहित छह लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट मे प्रेषित किया। एक आरोपी की मौत हो चुकी है। मामला सीजेएम एमपी/ एमएलए की कोर्ट मे विचाराधीन चल रहा है। जिसमें साक्ष्य की कार्यवाही चल रही है। साक्षी मुमताज कोर्ट में उपस्थित हुआ। उसका बयान दर्ज हुआ। मुख्तार अंंसारी और अन्य आरोपियों के अधिवक्ताओं ने जीरह किया। सीजेएम ने शेष साक्ष्य के लिए 9 अगस्त की तिथि नियत किया।

मुंबई के लिए मौसम विभाग की रेड अलर्ट, कल स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद

दूसरा मामला
दूसरा मामला भी दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। असलहा मामले में दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी /एमएलए कोर्ट के न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र देकर निरीक्षक निहाल नंदन को साक्षी के रूप में तलब किए जाने का अनुरोध किया गया था। जिस पर सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश ने मामले में 9 अगस्त की तिथि नियत किया।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.