लव जिहाद: उप्र के ‘आफताब’ ने भी हिंदू लड़की के कर दिए टुकड़े, दो साल बाद ऐसे उठा पर्दा

पंजाब के लुधियाना निवासी एक हिंदू लड़की की 5 जून 2019 को मेरठ में शाकिब और उसके परिवार ने 9 लोगों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी।

149

यह एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग है कि दिल्ली में आफताब ने एक हिंदू लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर उसकी हत्या कर दी, उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। जहां यह मामला गरमाया हुआ है, वहीं उत्तर प्रदेश में शाकिब ने भी लव जिहाद कर एक हिंदू लड़की की हत्या कर दी, जिसे फिलहाल उसे मामले में जमानत मिल गई है।

कुत्ते के मुंह में दिखा आदमी का हाथ और…
पंजाब के लुधियाना निवासी एक हिंदू लड़की की 5 जून 2019 को मेरठ में शाकिब और उसके परिवार ने 9 लोगों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। हत्या का खुलासा 13 जून 2019 को हुआ। जब ईश्वर पंडित नाम के एक व्यक्ति ने गन्ने के खेत में एक कुत्ते को आदमी का हाथ मुंह में लिए दौड़ते हुए देखा।  उसे शक हो गया और खेत में खुदाई के दौरान एक हिंदू लड़की का शव मिला। शव को कई टुकड़ों में काटकर खेत में गाड़ दिया गया था। लेकिन दो साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी इस मामले की सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है। लड़की का परिवार काफी दूर रहता था और उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मुकदमा नहीं चला सका। डीएनए सैंपल दिए जाने के बाद लड़की के परिवार को आज तक कोर्ट या पुलिस की ओर से एक भी दस्तावेज नहीं दिया गया यानी उन्हें मामले की कोई जानकारी नहीं दी गई। लड़की की मां के मुताबिक साकिब ने उसके के घर से सोना भी चुरा लिया था, जो अभी तक नहीं मिला।

शाकिब सहित पांच आरोपियों को जमानत
मामले के मुख्य आरोपी साकिब की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 13 जनवरी 2021 को सुनवाई हुई थी। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। अपने बचाव में, शाकिब ने तर्क दिया कि मृतक अपनी मर्जी से उसके साथ भागी थी और खुशी से रह रही था। शाकिब ने कोर्ट में यह भी जानकारी दी कि उसका बैकग्राउंड क्रिमिनल नहीं है। शाकिब की दलील से सहमत होते हुए, न्यायालय ने इस तर्क के आधार पर शाकिब को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था कि पुलिस के पास उसे जेल में रखने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। मुख्य आरोपी शाकिब के रिहा होने के बाद बाकी 5 आरोपी भी अलग-अलग तारीखों में जमानत पर छूट गए।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.