West Bengal: शाहजहां को हिरासत में लेने भवानी भवन पहुंची सीबीआई, पुलिस पर लगाया यह आरोप

कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले की जांच 5 मार्च को सीबीआई को सौंप दी है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया।

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West Bengal: कलकत्ता हाई कोर्ट(Calcutta High Court) के आदेश अनुसार शाहजहां शेख(Shahjahan Sheikh) को हिरासत में लेने के लिए सीबीआई(CBI) 5 मार्च को दोपहर भवानी भवन(Bhavani Bhavan) पहुंची है। सीबीआई टीम के साथ केंद्रीय बलों के जवान(central forces personnel) भी हैं। सीबीआई ने शाहजहां के खिलाफ एफआईआर (FIR)दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दक्षिण बंगाल के एडीजी (अतिरिक्त महानिदेशक) सुप्रतिम सरकार भी राज्य पुलिस मुख्यालय भवानी भवन पहुंचे हैं। आरोप है कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सीआईडी की टीम(State CID team) शाहजहां को सीबीआई को सौंपने में सहयोग नहीं कर रही है।

कोर्ट नें मामले को सीबीआई को सौंपा
कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले की जांच 5 मार्च को सीबीआई को सौंप दी है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया। हाई कोर्ट ने गिरफ्तार शाहजहां शेख को मंगलवार शाम 4:30 बजे तक केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का भी आदेश दिया है। इसके बाद मंगलवार शाम को सीबीआई के अधिकारी शाहजहां को हिरासत में लेने के लिए भवानी भवन पहुंचे। उन्हें जांच के कागजात भी अपने कब्जे में लेने होंगे।

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टीएमसी पहुंची सुप्रीम कोर्ट
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की खंडपीठ के आदेश को चुनौती देकर तृणमूल सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है।

सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले की तत्काल सुनवाई करने की मांग की। बाद में पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को तरजीह नहीं दी।

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