महिला पहलवान यौन शोषण मामला: बृजभूषण सिंह के वकील ने कोर्ट में की दलील, कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी

महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने पेशी से एक दिन की छूट दी है।

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दिल्ली (Delhi) के राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने महिला पहलवानों (Women Wrestlers) के यौन शोषण (Sexual Exploitation) के आरोपों (Allegations) के संबंध में भारतीय कुश्ती संघ (Wrestling Association of India) के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (BJP MP Brijbhushan Sharan Singh) के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर आज आंशिक दलीलें सुनीं। मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी।

सुनवाई के दौरान बृजभूषण की ओर से पेश वकील ने कहा कि ओवरसाइट कमेटी अर्ध-न्यायिक है। इस कमेटी के सामने दर्ज बयान का वैधानिक महत्व है। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण की ओर से पेश इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि ओवरसाइट कमेटी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के तहत गठित नहीं की गई है इसलिए इसका लाभ नहीं दिया जा सकता है।

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आज सुनवाई के दौरान बृजभूषण सिंह कोर्ट में पेश नहीं हुए। उन्होंने कोर्ट में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इस मामले के दूसरे आरोपी विनोद तोमर कोर्ट में पेश हुए। 16 अक्टूबर को बृजभूषण की ओर से कहा गया था कि शिकायत कॉस्मेटिक तरीके से दर्ज कराई गई, बृजभूषण ने पहलवनों को नोटिस जारी कर कभी ऑफिस में नहीं बुलाया। सुनवाई के दौरान बृजभूषण के वकील राजीव मोहन ने कहा था कि ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस कमिश्नर को केंद्र सरकार ने भेजी थी। राजीव मोहन ने कहा था कि पहला विरोध 18 जनवरी को जंतर-मंतर पर था। 19 जनवरी को एक पहलवान ने सरकार से मुलाकात की और कहा कि मैं अपना मामला सरकार के सामने रखना चाहता हूं। 20 जनवरी 2023, शिकायतकर्ता नंबर एक द्वारा खेल मंत्री के लिए एक ट्वीट और गृह मंत्री के लिए दूसरा ट्वीट किया गया।

एक सितंबर को सुनवाई के दौरान महिला पहलवानों की ओर से वकील रेबेका जॉन ने कहा था कि ओवर साइट कमेटी नियमों के हिसाब से नहीं बनाई गई थी। जिन आरोपों के तहत चार्जशीट दाखिल हुई उसी के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप तय होने चहिए।

कोर्ट ने 20 जुलाई को बृजभूषण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को जमानत दी थी। बता दें कि 7 जुलाई को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 15 जून को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल की है।

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