Bangalore: रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम

यह घटनाक्रम तब सामने आया जब कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने रविवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय में बेंगलुरु सिटी पुलिस के साथ बैठक की, जिसमें कहा गया कि पुलिस घटना में किसी खासआतंकवादी संगठन की संलिप्तता का निष्कर्ष नहीं निकाल सकती है।

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Bangalore: समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि रामेश्वरम कैफे विस्फोट (Rameshwaram Cafe Blast) केस को गृह मंत्रालय (Home Ministry) (एमएचए) ने 4 मार्च (सोमवार) को जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) (एनआईए) को सौंप दी।

यह घटनाक्रम तब सामने आया जब कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने 3 मार्च (रविवार) को पुलिस आयुक्त कार्यालय (Police Commissioner’s Office) में बेंगलुरु सिटी पुलिस (Bengaluru City Police) के साथ बैठक की, जिसमें कहा गया कि पुलिस घटना में किसी खासआतंकवादी संगठन की संलिप्तता का निष्कर्ष नहीं निकाल सकती है।

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‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ से विस्फोट के संबंध
मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने कलबुर्गी में संवाददाताओं से कहा, “हमारी सरकार सभी का कल्याण, शांति, खुशी और कर्नाटक का विकास चाहती है। इस पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा। हम शांति भंग करने के इन मूर्खतापूर्ण प्रयासों से विचलित नहीं होंगे। हम इससे निपटेंगे।” वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने दावा किया कि 27 फरवरी को विधानसभा के अंदर लगाए गए ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे और 1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट के बीच कोई संबंध है, जिसमें 10 लोग घायल हो गए थे।

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अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं
1 मार्च (शुक्रवार) को कैफे में हुए विस्फोट के बाद लगभग दस लोग झुलस गए, जिनमें से एक महिला को इलाज के लिए प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी। कम तीव्रता वाले विस्फोट के एक दिन बाद, मामले की जांच सिटी क्राइम ब्रांच (सीसीबी) को सौंप दी गई और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, बेंगलुरु पुलिस आयुक्त ने पुष्टि की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पीटीआई के बताया कि, चार लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस बीच, बेंगलुरु पुलिस ने विस्फोट के संबंध में कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

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