Sandeshkhali Case: शाहजहां की गिरफ्तारी पर रोक? जानिए, कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या दिया आदेश

मामले की सुनवाई सोमवार को मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की खंडपीठ में हुई।

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संदेशखाली (Sandeshkhali) के तृणमूल (Trinamool) नेता शाहजहां शेख (Shahjahan Shaikh) को राज्य पुलिस (State Police) गिरफ्तार (Arrested) कर सकती है। हाई कोर्ट (High Court) ने इस पर रोक लगाकर नहीं रखा है। यह टिप्पणी (Comment) कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम (Chief Justice TS Sivagnanam) ने की है।

मामले की सुनवाई सोमवार को मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की खंडपीठ में हुई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ईडी अधिकारियों पर हमला मामले में केंद्रीय एजेंसी और राज्य पुलिस को मिलाकर बनाई गई सीट पर भले ही रोक लगा दी गई थी लेकिन पुलिस को इस मामले में कार्रवाई से नहीं रोका गया था। हमने पुलिस को यह नहीं कहा कि कोई गिरफ़्तारी नहीं की जा सकती।

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अगली सुनवाई चार मार्च को होगी
कोर्ट ने शाहजहां को केस में जोड़ते हुए नोटिस जारी करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को सबसे लोकप्रिय बंगाली और अंग्रेजी अखबारों में विज्ञापन देकर नोटिस जारी करना होगा। इसके अलावा ईडी, सीबीआई और राज्य पुलिस को भी मामले में शामिल होने के लिए कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई चार मार्च को होगी।

शाहजहां को गिरफ्तार करने की जिम्मेवारी ईडी की
उल्लेखनीय है कि पिछले बुधवार को तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि अदालत शाहजहां की गिरफ्तारी में बाधा डाल रही है। कोर्ट ने पुलिस के हाथ-पैर बांध दिए हैं। इसके अलावा पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार ने भी कहा था कि शाहजहां को गिरफ्तार करने की जिम्मेवारी ईडी की है। इस पर सोमवार को हाई कोर्ट की टिप्पणी महत्वपूर्ण है।

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