सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से ताजमहल के आस पास के व्यापारियों को बड़ी राहत

मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि इस मामले में अभी पुनर्वास पर कमेटी द्वारा विचार किया जा रहा है

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आगरा के ताजमहल के पांच सौ मीटर के दायरे में स्थित चार सौ दुकानें फिलहाल नहीं हटेंगी। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से कहा कि अगर आप उनका पुनर्वास नहीं कर सकते तो क्यों ना उन्हें वहीं रहने दिया जाए।

कोर्ट ने तीन महीने के अंदर मांगी रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि इस मामले में अभी पुनर्वास पर कमेटी द्वारा विचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के अंदर पुनर्वास मामले पर रिपोर्ट देने को कहा है। नौ नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल से पांच सौ मीटर के दायरे में बनी दुकानें नहीं हटाने का अंतरिम आदेश दिया था। कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया था कि वो ताजगंज के व्यापारियों को दुकानें हटाने की नोटिस वापस ले।

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आगरा विकास प्राधिकरण ने दिए थे बंद करनेे के आदेश
ताजमहल के पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी। कारोबारी एसोसिएशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर ताजमहल के पांच सौ मीटर दायरे से दुकानों को हटाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। दरअसल, आगरा विकास प्राधिकरण ने ताजमहल के पांच सौ मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के आदेश दिए थे। आगरा विकास प्राधिकरण की तरफ से इस बाबत व्यापारियों को नोटिस जारी किए गए थे। प्राधिकरण के आदेश को मार्केट एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। व्यापारियों का कहना था कि शाहजहां के फरमान पर बसाए गए ताजगंज बाजार की अपनी अहमियत है। ऐसे में इसे हटाना गलत होगा।

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