कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) ने करोड़ों नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत देते हुए पीएफ खाते (PF Accounts) से पैसे निकालने के नियमों में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया (Union Labour Minister Mansukh Mandaviya) की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए फैसलों के बाद अब खाताधारक अपने पीएफ खाते में जमा पूरी 100% राशि निकाल सकेंगे। सबसे खास बात यह है कि इस प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित और कागजरहित बना दिया गया है।
अब सिर्फ 3 कैटेगरी में होगी निकासी
ईपीएफओ ने निकासी से जुड़े 13 जटिल और पुराने नियमों को खत्म कर दिया है। अब केवल तीन आसान श्रेणियों के तहत आंशिक निकासी की जा सकेगी:
– आवश्यक जरूरतें: बीमारी, बच्चों की शिक्षा और विवाह जैसे मौकों के लिए।
– आवास की जरूरतें: घर खरीदने या उससे संबंधित खर्चों के लिए।
– विशेष परिस्थितियाँ: बेरोजगारी या अन्य आपात स्थितियों के लिए।
इन नियमों के तहत सदस्य अपने खाते में जमा पूरी राशि (कर्मचारी और कंपनी दोनों का हिस्सा) निकाल पाएंगे।
Chaired the 238th meeting of Central Board of Trustees of EPFO.
Under the leadership of PM Shri @NarendraModi ji, we are ensuring ease of living for members and ease of doing business for employers.
Key decision taken 👇
📖 https://t.co/Tg3cJ6EMUo pic.twitter.com/3RS1c4lqrX
— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) October 13, 2025
शिक्षा और विवाह के लिए ज्यादा बार निकासी
नए नियमों के तहत, जहां पहले शिक्षा और विवाह के लिए कुल मिलाकर केवल तीन बार ही पैसे निकालने की अनुमति थी, वहीं अब शिक्षा के लिए 10 बार और विवाह के लिए 5 बार तक निकासी की जा सकेगी। इसके अलावा, किसी भी तरह की आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को घटाकर सिर्फ 12 महीने कर दिया गया है।
बिना कारण बताए निकालें पैसा
पहले ‘विशेष परिस्थितियों’ जैसे- प्राकृतिक आपदा या बेरोजगारी में पैसा निकालने के लिए ठोस कारण और सबूत देने पड़ते थे, जिससे कई बार क्लेम खारिज हो जाते थे। अब इस शर्त को हटा दिया गया है। सदस्य बिना कोई कारण बताए भी पैसा निकाल सकेंगे। यह पूरी प्रक्रिया 100% ऑटोमेटेड होगी, जिससे क्लेम जल्दी सेटल होंगे।
रिटायरमेंट के लिए बचत भी सुरक्षित
हालांकि, ईपीएफओ ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सदस्यों के खाते में हमेशा न्यूनतम 25% राशि बनी रहे। इससे सदस्यों को 8.25% की आकर्षक ब्याज दर और चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता रहेगा, जो एक बड़ा रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करेगा।
पेंशनर्स के लिए घर बैठे सुविधा
ईपीएफओ ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ करार किया है, जिसके तहत EPS ’95 पेंशनधारक अब घर बैठे ही अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र मुफ्त में जमा कर सकेंगे। इसका पूरा खर्च ईपीएफओ उठाएगा। इस कदम से ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी।
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