चुनाव आयोग को गलत जानकारी देने का मामलाः मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर याचिका पर न्यायालय ने दिया यह आदेश

याचिका में कहा गया है कि एकनाथ शिंदे के चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में शिक्षा, कृषि, संपत्ति और विभिन्न वाहनों की कीमतों में विसंगति है।

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे में गलत जानकारी देने के मामले में दायर याचिका की सुनवाई को सेशन कोर्ट ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। शिंदे पर विधानसभा चुनाव के दौरान दायर हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए पुणे सेशन कोर्ट में कुछ दिन पहले एक याचिका दाखिल की गई थी।

इस याचिका की 14 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान जज ने याचिकाकर्ताओं को सबूत पेश करने का आदेश दिया है और मामले की सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। याचिकाकर्ता अभिजीत खेडकर और अभिषेक हरिदास ने वकील समीर शेख के माध्यम से पुणे सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

याचिका में आरोप
-याचिका कर्ताओं ने कहा है कि एकनाथ शिंदे ने 2009, 2014 और 2019 के विधानसभा का चुनाव ठाणे के कोपरी-पांचपाखाड़ी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। इन चुनावों में एकनाथ शिंदे ने अपनी संपत्ति का अलग-अलग विवरण दिया है। साथ ही हर चुनाव में उनके खुद के हलफनाफे एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं।

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-याची कर्ताओं ने कहा कि एकनाथ शिंदे के चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में शिक्षा, कृषि, संपत्ति और विभिन्न वाहनों की कीमतों में विसंगति है। वर्ष 2019 में शिंदे ने शेयरों में भी निवेश किया था, उसका उल्लेख हलफनामे में नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं को पुख्ता सबूत पेश करने का निर्देश दिया है।

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