कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध, बकरीद पर क्यों नहीं?

बकरीद पर कोरोना प्रतिबंधों में ढील देने के केरल सरकार के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि यह ढील ऐसे समय में दी जा रही है , जब प्रदेश में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है।

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इस वर्ष मुसलमानों का महत्वपूर्ण त्योहार बकरीद 21 जुलाई को मनाया जाएगा। इससे पहले 25 जुलाई से शुरू होने वाली हिंदुओं की कांवड़ यात्रा पर कोरोना के खतरे के मद्देनजर रोक लगा दी गई है।  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद दिल्ली सरकार ने हाल ही में इस पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। लेकिन बकरीद को लेकर इस तरह के कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

बता दें कि इन दिनों कोरोना के सबसे ज्यादा केस केरल में मिल रहे हैं। इसके बावजूद राज्य में बकरीद को लेकर नियमों में ढील देने का आदेश जारी किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राज्य सरकार को इस ढील पर चेतावनी दी है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने भी केरल सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय इस मामले पर 20 मई को सुनवाई करेगा।

केरल सरकार के खिलाफ याचिका दायर
बकरीद पर कोरोना प्रतिबंधों में ढील देने के केरल सरकार के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि यह ढील ऐसे समय में दी जा रही है , जब प्रदेश में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। केरल की पिनराई विजयन सरकार ने बकरीद के लिए लॉकडाउन में प्रतिबंधों में 18 जुलाई से तीन दिनों की छूट दी है।

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योगी सरकार ने जारी किया निर्देश
इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बकरीद मनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सीएम ने अधिकारियों को बकरीद के मद्देनजर सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अपने निर्देश में कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर बकरीद से जुड़े किसी भी आयोजन में एक साथ 50 से अधिक लोग एक स्थान पर इकट्ठे न हों।

इन बातों का ध्यान रखना जरुरी
सीएम ने निर्देश दिए हैं कि त्योहार के अवसर पर यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी गोवंश ऊंट या अन्य किसी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी न दी जाए। उन्होंने कहा कि कुर्बानी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न दी जाए। इसके लिए तय जगहों और निजी परिसरों का ही उपयोग किया जाए। इसके साथ ही यूपी सरकार ने इस दौरान साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने का आदेश जारी किया है।

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