Uttar Pradesh: माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के दोनों मुकदमे वाराणसी स्थानांतरित, ये है कारण

मुख्तार अंसारी पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी असलहा जमा न करने का आरोप है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में वर्ष 2021 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

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Photo : File

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बाहुबली मुख्तार अंसारी(bahubali mukhtar ansari) के खिलाफ गाजीपुर में शस्त्र लाइसेंस(arms act) को लेकर चल रहे मुकदमे को वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने राज्य सरकार की याचिका पर दिया है।

राज्य सरकार ने की थी मांग
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने याचिका दायर कर मुख्तार अंसारी के इस मुकदमे को वाराणसी ट्रांसफर करने की मांग की थी। मुख्तार अंसारी पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी असलहा जमा न करने का आरोप है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में वर्ष 2021 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जबकि दूसरी एफआईआर 4 दिसंबर 1990 को वाराणसी के चेतगंज थाने में दर्ज है।

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ये हैं आरोप
इसमें फर्जी कागजात पर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने का आरोप है। इसमें अधिकारियों से साठ-गांठ कर भ्रष्टाचार का भी आरोप भी है। मामले की सुनवाई वाराणसी के एमपी एमएलए विशेष अदालत में चल रही है। राज्य सरकार आर्म्स एक्ट से जुड़े दोनों मुकदमों की सुनवाई एक साथ चाहती थी। जिस पर याचिका दायर की थी।

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