Delhi Excise Scam: के. कविता की सीबीआई हिरासत की मांग पर अदालत ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा

सीबीआई के अनुसार, दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के. कविता भी साजिश में शामिल थी।

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दिल्ली (Delhi) के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने बीआरएस (BRS) नेता के. कविता (K. Kavita) की पांच दिन की हिरासत (Custody) की सीबीआई (CBI) की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया। स्पेशल जज कावेरी बावेजा आज ही फैसला सुनाएंगी।

सीबीआई ने कविता को 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के अनुसार, दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के. कविता भी साजिश में शामिल थी। इसके पहले के. कविता आबकारी घोटाला मामले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में थी। सीबीआई ने इस मामले में कविता से 6 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में पूछताछ की थी। पांच अप्रैल को कोर्ट ने सीबीआई को के. कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी थी। ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था।

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शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, इंडोस्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था। कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं। प्रवर्तन निदेशालय ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजे लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं। इसके बाद छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

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