राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED को जारी किया नोटिस, जानिए क्या है प्रकरण

संजय सिंह को पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति मुद्दे से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था।

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दिल्ली शराब घोटाला मामले (Delhi Liquor Scam Case) में गिरफ्तार (Arrested) आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) नेता और सांसद संजय सिंह (MP Sanjay Singh) की जमानत याचिका (Bail Plea) पर राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने ईडी को नोटिस (Notice) जारी किया है। कोर्ट ने ईडी से 6 दिसंबर तक जवाब मांगा है। कोर्ट अब जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर को करेगी। बता दें कि शनिवार को हुई पिछली सुनवाई के दौरान जज के छुट्टी पर होने के कारण मामले की सुनवाई मंगलवार यानी 28 नवंबर तक के लिए टाल दी गई थी।

संजय सिंह को पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति मुद्दे से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। शुरुआत में उन्होंने जांच एजेंसी की हिरासत में पांच दिन बिताए, जिसके बाद उनकी हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ा दी गई। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

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ईडी का दावा है कि संजय सिंह अब खत्म हो चुकी शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में भारी रूप से शामिल थे, जिसने कथित तौर पर पैसे के बदले में कुछ शराब व्यवसायों का पक्ष लिया था। संजय सिंह ने इन आरोपों से इनकार किया है।

हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ाई गई
शुक्रवार को दिल्ली कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी थी। कोर्ट ने कहा कि चूंकि आप नेता को पहली बार 5 अक्टूबर को पेश किया गया था, इसलिए जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने की अनिवार्य अवधि 3 दिसंबर को समाप्त हो रही है। सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि पूरक आरोप पत्र जल्द ही और तय समय के भीतर दाखिल किया जाएगा।

जांच एजेंसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई
संजय सिंह की ओर से भी दो आवेदन दिये गये। एक आवेदन में जेल में एक इलेक्ट्रिक केतली की मांग की गई और दूसरे में अपने बचत बैंक खाते के दो खाली चेक पर हस्ताक्षर प्राप्त करने की अनुमति मांगी गई, एक 50,000 रुपये का और दूसरा 90,000 रुपये का। इस पर जांच एजेंसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। अदालत ने जेल अधीक्षक को जेल मैनुअल के प्रावधानों और स्वास्थ्य आधार पर इलेक्ट्रिक केतली के अनुरोध पर विचार करने का भी निर्देश दिया है।

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