Passports Amendment Rules 2026:विदेश मंत्रालय (MEA) ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत ‘पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026’ को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। राजपत्र (Official Gazette) में प्रकाशन के साथ ही ये नियम देशभर में तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इसके तहत मुख्य रूप से 15 वर्ष से कम आयु के नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट की वैधता (Validity) और आवेदन शुल्क की विभिन्न श्रेणियों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं।(Passports Amendment Rules 2026)
15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की वैधता में बदलाव
नए नियमों के अनुसार, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जारी किए जाने वाले 36 पन्नों के साधारण पासपोर्ट अब जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक (जो भी पहले हो) ही मान्य होंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी 14 वर्ष के बच्चे का पासपोर्ट बनता है, तो वह 5 साल के बजाय उसके 18 साल पूरे होते ही निष्प्रभावी हो जाएगा और उसे वयस्क पासपोर्ट के लिए आवेदन करना होगा।(Passports Amendment Rules 2026)
नाबालिगों के लिए पासपोर्ट फीस का नया ढांचा
संशोधित दरों के तहत नाबालिगों (18 वर्ष से कम) के लिए 36 पन्नों के नए या री-इश्यू (Reissue) पासपोर्ट का सामान्य शुल्क ₹1,750 तय किया गया है। वहीं, यदि अभिभावक अपने बच्चों का पासपोर्ट तत्काल (Tatkaal) श्रेणी में बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए ₹4,250 का शुल्क देना होगा। इसके अतिरिक्त, 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नए (Fresh) पासपोर्ट आवेदन पर 10% की छूट की व्यवस्था पूर्ववत रखी गई है।(Passports Amendment Rules 2026)
वयस्कों के पासपोर्ट शुल्क में भी संशोधन
नए पासपोर्ट नियमों के तहत केवल बच्चों ही नहीं, बल्कि 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों के लिए भी शुल्क दरों को संशोधित किया गया है। वयस्कों के लिए 36 पन्नों के सामान्य पासपोर्ट का शुल्क ₹2,500 और 60 पन्नों (जंबो बुकलेट) का शुल्क ₹3,500 तय किया गया है। वहीं, वयस्क श्रेणी में तत्काल सेवा के तहत 36 पन्नों के पासपोर्ट के लिए ₹5,000 और 60 पन्नों के लिए ₹6,000 का भुगतान करना होगा।(Passports Amendment Rules 2026)
पुलिस क्लीयरेंस और अन्य सेवाओं में पारदर्शिता
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट से जुड़ी अन्य सेवाओं जैसे पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC), सरेंडर सर्टिफिकेट और अन्य संबंधित दस्तावेजों के लिए भी मानक शुल्क ₹750 निर्धारित किया है। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य पासपोर्ट आवेदन प्रक्रियाओं में स्पष्टता लाना, बच्चों के बायोमेट्रिक व चेहरे के बदलावों के अनुसार पासपोर्ट सुरक्षा को सुदृढ़ करना और पूरे देश में पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करना है।(Passports Amendment Rules 2026)

