Passport Rules 2026: 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता को लेकर बदला नियम, आवेदन से पहले पढ़ लें ये खबर

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में किए गए बदलावों को लेकर अधिसूचना जारी की है। संशोधन के जरिए पासपोर्ट नियम, 1980 के प्रावधानों में बदलाव किया गया है।

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Passport Rules 2026: पासपोर्ट बनवाने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है। पासपोर्ट नियमों में किए गए संशोधन के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता को लेकर नया प्रावधान किया गया है। नए नियम के मुताबिक ऐसे पासपोर्ट की वैधता जारी होने की तारीख से पांच साल या बच्चे के 18 साल की उम्र पूरी करने तक, जो भी पहले हो, उतनी रहेगी।

इसका मतलब है कि अगर किसी बच्चे का पासपोर्ट 14 साल की उम्र में बनता है, तो उसे पांच साल की अवधि के लिए जारी किए जाने के बावजूद बच्चे के 18 साल का होते ही उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। वहीं कम उम्र में जारी पासपोर्ट के मामले में पांच साल की अवधि पूरी होने पर उसे दोबारा बनवाना पड़ेगा।

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विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में किए गए बदलावों को लेकर अधिसूचना जारी की है। संशोधन के जरिए पासपोर्ट नियम, 1980 के प्रावधानों में बदलाव किया गया है। Passport Seva की मौजूदा जानकारी भी नाबालिगों के पासपोर्ट की सीमित वैधता और संशोधित शुल्क व्यवस्था की पुष्टि करती है।

वहीं पासपोर्ट शुल्क को लेकर भी लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जुलाई 2026 से पासपोर्ट आवेदन की फीस में संशोधित दरें लागू हैं। Passport Seva ने भी अपनी वेबसाइट पर शुल्क में संशोधन की जानकारी दी है।

18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस अब 1,750 रुपये बताई गई है, जबकि तत्काल सेवा के तहत इसके लिए 3,000 रुपये शुल्क निर्धारित है। वहीं सामान्य 36 पेज वाले वयस्क पासपोर्ट की फीस 2,500 रुपये और तत्काल सेवा में 5,000 रुपये है।

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इसके अलावा 60 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 3,500 रुपये और तत्काल सेवा की फीस 6,000 रुपये है। पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट के मुताबिक संशोधित शुल्क 1 जुलाई 2026 से लागू हैं।

पासपोर्ट से जुड़ी सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन से पहले आधिकारिक Passport Seva पोर्टल पर लागू शुल्क और नियमों की जानकारी जरूर जांच लें।

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