अब पॉक्सो एक्ट में फंसेंगे राहुल गांधी? ये है प्रकरण

एनसीपीसीआर ने अपने हलफनामे में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गंभीर अपराध किया है।

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राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत प्राथमिकी दर्ज (FIR Lodged) करने की इजाजत मांगी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट से मांग की है कि वह उसे राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दे। अगर ऐसा हुआ तो रागा को पॉक्सो एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तार (Arrested) किया जा सकता है।

राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट क्यों?
एनसीपीसीआर ने कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा है कि साल 2021 में राहुल गांधी ने नाबालिग दलित रेप पीड़िता के परिवार की पहचान उजागर की थी। उन्होंने ट्विटर पर पीड़ित परिवार की फोटो शेयर की थी। जो भारत के कानून और पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन है। एनसीपीसीआर ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इस मामले से जुड़े लोगों से 8 हफ्ते के अंदर हलफनामा मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

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आयोग का कहना है कि राहुल गांधी ने रेप पीड़िता के परिवार की फोटो सोशल मीडिया पर डाली थी, शिकायत के बाद मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी ने राहुल के ट्वीट को भारतीय डोमेन से ही हटा दिया। इसे पूरी तरह से हटाया नहीं गया है। भले ही उस ट्वीट को भारत के डोमेन से नहीं देखा जा सके, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राहुल गांधी का अपराध खत्म हो गया है।

क्या है पूरा मामला?
मामला दिल्ली कैंट के पुराना नांगल गांव का है। 1 अगस्त 2021 को 9 साल की नाबालिग लड़की का शव श्मशान घाट के अंदर पड़ा मिला था। लड़की के साथ रेप किया गया जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीड़ित परिवार की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की। जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश म्हादलेकर ने 2021 में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की।

देखें यह वीडियो- मीरा रोड स्टेशन

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