आजम खान को Supreme Court से झटका, केस ट्रांसफर याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट का आजम खान और उनके परिवार को कोई भी राहत देने से इनकार।

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) नेता आजम खान (Azam Khan) और उनके परिवार को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस (Justice Aniruddha Bose) की अध्यक्षता वाली बेंच ने आजम खान की उस याचिका (Petition) को खारिज कर दी, जिसमें उनके खिलाफ यूपी (UP) में दर्ज मामलों को राज्य से बाहर ट्रांसफर (Transfer) करने की मांग की गई थी।

यह याचिका आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम खान ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आजम खान को उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। आजम खान के खिलाफ सौ से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं।

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कोर्ट ने 11 अक्टूबर को अब्दुल्लाह आजम खान की दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि कोर्ट नाबालिग होने के पहलू पर रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ऐसे में इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

यूपी विधानसभा से अयोग्य घोषित
ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इसके दो दिन बाद ही उन्हें यूपी विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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