Delhi Liquor Scam Case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायालय ने बढ़ाई केजरीवाल की न्यायिक हिरासत

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की रात को ईडी द्वारा पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।

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Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court, Delhi) ने शराब नीति (Liquor Scam Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering cases) में 15 अप्रैल (सोमवार) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। उन्हें 21 मार्च की रात को ईडी द्वारा पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।

केजरीवाल को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने कहा कि वह न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ा रही है जब सह-अभियुक्त (बीआरएस नेता के कविता) की न्यायिक हिरासत भी समाप्त हो रही है।

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ईडी को नोटिस जारी
इस बीच, आप नेता ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसने आज ईडी को नोटिस जारी किया। 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें छह दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया, जिसे चार दिन के लिए बढ़ा दिया गया। उन्हें 01 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 10 अप्रैल को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ईडी पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों और आप के अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम था, जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए थे।

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नौ समन को किया था नजरअंदाज
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ के आदेश को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी है। केजरीवाल ने ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए नौ समन को नजरअंदाज कर दिया था। इस मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह भी आरोपी हैं। जबकि सिसौदिया अभी भी जेल में हैं, सिंह को हाल ही में ईडी द्वारा दी गई रियायत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

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