जानिये, ED ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में कितने करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त

दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच कर रही है। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है।

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी(Central Investigation Agency) ने दिल्ली जल बोर्ड(Delhi Water Board) के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा(Former Chief Engineer Jagdish Kumar Arora) और उनकी पत्नी अलका अरोड़ा(wife alka arora) समेत अन्य की 8.80 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों को जब्त किया है।

इनकी संपत्ति की गई जब्त
प्रवर्तन निदेशालय ने 3 अप्रैल को ‘एक्स’ पोस्ट पर जारी एक बयान में कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा और उनकी पत्नी अलका अरोड़ा, मैसर्स इंटीग्रल स्क्रू इंडस्ट्रीज के मालिक अनिल कुमार अग्रवाल (उप ठेकेदार) और मैसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (डीजेबी के ठेकेदार) से संबंधित कुल 8.80 करोड़ रुपये कीमत की विभिन्न चल-अचल संपतियों को अनंतिम रूप से जब्त किया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। ईडी के मुताबिक उक्त अचल संपत्तियां दिल्ली में स्थित हैं।

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इसके अलावा ईडी ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत राजिंदर कुमार गुप्ता, पूर्व-सीएमडी, डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड, उनकी पत्नी रीमा सिंगल और उनके पुत्र गौरव सिंगल से संबंधित कुल 3.27 करोड़ रुपये कीमत की गुड़गांव स्थित अचल संपत्तियों को जब्त किया है।

सीबीआई कर रही है जांच
उल्लेखनीय है कि दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच कर रही है। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार और रिश्वत से संबंधित मामले शामिल हैं।

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