ED का आरोप शेख शाहजहां को बचा रही बंगाल पुलिस, लगाई कमजोर धाराएं

ईडी की ओर से दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसमें कमजोर धाराएं लगाई गई हैं। पिछले हफ्ते शुक्रवार को वारदात के बाद से शाहजहां फरार है।

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पश्चिम बंगाल (West Bengal) में राशन वितरण भ्रष्टाचार मामले (ration distribution corruption cases) को लेकर उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में छापेमारी (raid) करने पहुंची ईडी अधिकारियों पर हमले (Attacks on ED officers) को लेकर तकरार नहीं थम रही। अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरोप लगाया है कि बंगाल पुलिस (Bengal Police) आरोपित तृणमूल नेता शेख शाहजहां (Trinamool leader Sheikh Shahjahan) को बचाने की कोशिश कर रही है।

दर्ज प्राथमिकी में कमजोर धाराएं
इसके लिए ईडी की ओर से दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसमें कमजोर धाराएं लगाई गई हैं। पिछले हफ्ते शुक्रवार को वारदात के बाद से शाहजहां फरार है। ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि कोलकाता दौरे के दौरान ईडी के निदेशक राहुल नवीन ने शाहजहां के विभिन्न ठिकाने, बांग्लादेश सीमा पर उसके अवैध कारोबारों के बारे में भी पूछताछ की है।

”ट्रैक” होने के डर से शाहजहां ने बंद किया मोबाइल 
हालांकि विपक्ष दावा कर रहा है कि शाहजहां इलाके में हैं। विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि मैं जानता हूं कि शाहजहां कहां हैं। हालांकि, पुलिस को नहीं पता। एक सूत्र ने यह भी दावा किया है कि शाहजहां ने ”ट्रैक” होने के डर से अपना मोबाइल बंद कर लिया है। हालांकि, अपनी बाइक वाहिनी की मदद से वह सभी के संपर्क में हैं। कुछ लोगों का दावा है कि वह अभी भी इलाके में बेखौफ घूम रहा है।

पुलिस-प्रशासन पर उठ रहे सवाल
मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट तलब किये जाने के बाद शाहजहां को नहीं ढूंढ़ पाने में पुलिस-प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शाहजहां को गिरफ्तार करने से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है, इन सबको ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जा रहे हैं।

दर्ज हुए थे तीन एपआईआर
पांच जनवरी को नजात पुलिस स्टेशन में तीन एफआईआर दर्ज की गईं। ईडी की शिकायत के आधार पर दर्ज मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149 (गैरकानूनी सभा), 427 (नुकसान), 323 (धक्का देना या थप्पड़ मारना), 506 (जान से मारने की धमकी), 34 (सामान्य सभा) के तहत दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 3 पीडीपीपी एक्ट हैं। सभी जमानती धाराएं हैं। गैर जमानती धारा (353) का अर्थ है सार्वजनिक कार्यों में बाधा डालना। इसी आधार पर ईडी का दावा है कि अगर वह पकड़ा भी जाता है तो एक घंटे के अंदर छूट जाएगा। पुलिस उसे बचाने की कोशिश कर रही है। (हि.स.)

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