MLA disqualification case: महाराष्ट्र की राजनीति में आज अहम दिन, सीएम शिंदे की कुर्सी बचेगी या जाएगी ?

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के इस मामले में 10 जनवरी तक फैसला देने का निर्देश दिया था। गौरतलब हो कि जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और मुख्यमंत्री बन गये।

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महाराष्ट्र की राजनीति (Maharashtra politics) में लगभग डेढ़ साल पहले सत्ता में हुए बदलाव की प्रक्रिया में उचित-अनुचित की लंबी कानूनी लड़ाई का आज अहम फैसला आने वाला है। बगावत (Rebellion)कर एनडीए के साथ आए शिवसेना (Shiv Sena) के विधायकों की अयोग्यता के ((MLA Disqualification Case) ) मामले पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Assembly Speaker Rahul Narvekar) आज दोपहर बाद फैसला सुनाने वाले हैं।

सबसे अहम सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके साथी विधायकों की शिवसेना में बगावत दलबदल कानून के तहत अयोग्यता की कार्रवाई के योग्य है? इसका फैसला अभी तय नहीं हुआ है और उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में इसका फैसला हो जाएगा और इसकी जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर है। इस फैसले ने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश का भी ध्यान खींचा है.

आइए देखते हैं कि आज कौन से विधायक अयोग्य घोषित होंगे –
एनडीए के साथ आए शिवसेना 16 विधायकों में 1. एकनाथ शिंदे 2. चिमनराव पाटिल 3. अब्दुल सत्तार 4. तानाजी सावंत 5. यामिनी जाधव 6. संदीपन भुमरे 7. भरत गोगावे 8. संजय शिरसाठ 9. लता सोनावने 10. प्रकाश सुर्वे 1,1बालाजी किनिकर 12. लाजी कल्याणकर 13. अनिल बाबर 14. संजय रायमुलकर 15. रमेश बोरनारे 16. महेश शिंदे

डेढ़ साल पहले मुंबई-सूरत-गुवाहाटी-गोवा से लेकर वापस मुंबई तक का सफर तय करने के बाद महाराष्ट्र में जो सत्ता परिवर्तन हुआ और उसे सुप्रीम कोर्ट यानी चुनाव आयोग में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के इस मामले में 10 जनवरी तक फैसला देने का निर्देश दिया था। गौरतलब हो कि जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और मुख्यमंत्री बन गये।

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