राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामला स्थानांतरित करने की मांग, वीर सावरकर के पोते ने दी है याचिका

आवेदन में ये आशंका व्यक्त की गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई करने वाली न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट इसे बोझ समझ रही है। ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष और तर्कसंगत न्याय नहीं मिलेगा।

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामले में वीर सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने पुणे की एक सत्र अदालत में आवेदन दायर कर मानहानि के इस मामले को ‘सक्षम अदालत’ में स्थानांतरित करने की मांग की है। सत्र अदालत ने यह आवेदन स्वीकार भी कर लिया है । सात्यकी वी डी सावरकर के भाई नारायण दामोदर सावरकर के पोते हैं।

आवेदन में ये आशंका व्यक्त की गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई करने वाली न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट इसे बोझ समझ रही है। ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष और तर्कसंगत न्याय नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान जेएमएफसी कोर्ट द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के आधार पर सात्यकी सावरकर ने यह निष्कर्ष निकाला है।

गौरतलब हो कि सात्यकी ने इस साल अप्रैल में पुणे की एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि लंदन में हुए एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने वीर सावरकर के खिलाफ कथितरूप में दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी की थी।

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