Defamation case: राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट से आया यह आदेश

वीर सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अब कोर्ट ने इस पर जांच के आदेश दिए हैं।

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Defamation case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) लगातार स्वातंत्र्य वीर सावरकर (Swatantra Veer Savarkar) को लेकर विवादित बयान (controversial statement) देते रहे हैं। विवादित बयान देने पर पुणे कोर्ट (Pune Court) ने स्वातंत्र्य वीर सावरकर के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की जांच के आदेश (investigation orders) दिए हैं। राहुल गांधी ने लंदन में एनआरआई से बात करते हुए कहा था, ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर और उनके दोस्तों ने एक अल्पसंख्यक व्यक्ति की पिटाई की। इसलिए वह खुश थे,” राहुल गांधी ने दावा किया कि सावरकर ने लिखित में इसका उल्लेख किया था।

23 फरवरी से पहले जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश
उनके इस बयान पर वीर सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अब कोर्ट ने इस पर जांच के आदेश दिए हैं। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अक्षी जैन ने विश्राम बाग पुलिस को वीर सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर द्वारा दायर मानहानि मामले की जांच करने और दंड प्रक्रिया संहिता 202 के तहत जांच कर 23 फरवरी से पहले जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

कोर्ट में हुई गवाही
सात्यकी सावरकर ने पुणे कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए कहा था कि मार्च 2023 को लंदन में राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान आपत्तिजनक था। इस मुक़दमे में सात्यकी सावरकर के साथ-साथ स्वातंत्र्य वीर सावरकर संदर्भ के जानकार चन्द्रशेखर साने और सावरकर के अनुयायी राहुल बनकोंडे की गवाही दर्ज की गई थी। सावरकर के वकील कहा, गवाही सुनने के बाद, अदालत ने दावे पर संज्ञान लिया और पुणे के विश्राम बाग पुलिस स्टेशन को आपराधिक प्रक्रिया संहिता 202 के तहत गहन जांच करने का आदेश दिया।

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