कोरोना इम्पैक्ट: मुंबई में लागू जमाव बंदी कानून

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मुंबई। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण शहर में धारा 144 के तहत जमाव बंदी कानून लगा दिया गया है। ये आज आधी रात से प्रभावी होगा। प्रतिबंध 30 सितंबर को मध्य रात्रि तक लागू रहेगा। इस आदेश के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर चार लोगों से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध होगा।
कोरोना संक्रमण में महाराष्ट्र में 3,01,752 सक्रिय मामले हैं। इनमें प्रतिदिन 20,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हो रही है। इन आंकड़ों के साथ कोविड-19 प्रभावित महाराष्ट्र सबसे हिट राज्य है। पुलिस उपायुक्त (संचालन) द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि शहर में चार व्यक्ति से अधिक लोगों और सभी प्रकार के आंदोलनों, जमावों पर प्रतिबंध रहेगा। इसमें चिकित्सा व आपात परिस्थितियों को छोड़कर और निम्नलिखित छूट वाली संस्थाओं के लिए निषिद्ध है।
* आपातकालीन ड्यूटी
* सरकार या अर्ध / सरकारी एजेंसियां ​​और उनके अधिकारी
* अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले प्रतिष्ठान जैसे खाद्य, सब्जियाँ, दूध के दाने, राशन और किराना स्टोर
हालाँकि, अनलॉक के दिशा-निर्देशों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस आदेश में महाराष्ट्र सरकार के 31 अगस्त 2020 को जारी मिशन स्टार्ट अगेन के ऑर्डर में उल्लिखित सभी गतिविधियों का उल्लेख किया गया है।
बता दें कि कोविड -19 के संक्रमण में हो रही लगातार वृद्धि को रोकने के लिए महाराष्ट्र के कई शहरों और कस्बों में स्वैच्छिक ‘जनता कर्फ्यू’ भी लगाने का निर्णय लिया गया है।
राज्य की दूसरी राजधानी, नागपुर में सितंबर के शेष दो सप्ताहांतों के लिए ‘जनता कर्फ्यू’ लगाने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत 19 से 20 सितंबर और 26 से 27 सितंबर तक जनता कर्फ्यू रहेगा।

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