Mumbai Crime: त्वचा विशेषज्ञ डॉ. रूबी टंडन के खिलाफ मामला दर्ज, जानें क्या है प्रकरण

मुंबई में एक अभिनेता की पत्नी डॉ. रूबी टंडन ने फर्जी डिग्री हासिल कर कई लोगों का इलाज किया है।

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बांद्रा पुलिस (Bandra Police) ने फर्जी डिग्री प्रमाणपत्र (Fake Degree Certificate) का इस्तेमाल करने के आरोप में एक डॉक्टर (Doctor) के खिलाफ मामला दर्ज (Case Registered) किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report) के सिलसिले में बांद्रा की एक हाई-प्रोफाइल त्वचा विशेषज्ञ डॉ. रूबी टंडन (Dermatologist Dr. Ruby Tandon) को तलब किया गया है। डॉ. टंडन का सिफा वेलनेस क्लिनिक (Sifa Wellness Clinic) 198, लिंकिंग रोड, बांद्रा पश्चिम में चल रहा था। उन्होंने अभिनेता अमित टंडन (Actor Amit Tandon) से शादी की है और कई मशहूर हस्तियां उनके ग्राहक रहे हैं।

बांद्रा पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति से लिखित शिकायत मिली कि डॉ. टंडन की डिग्री फर्जी है और इसकी जांच की जानी चाहिए। पुलिस ने खार के एच/वेस्ट वार्ड में बीएमसी के चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपक चव्हाण को पत्र भेजा। इसके बाद डॉ. चव्हाण और उनकी टीम ने महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल से संपर्क किया।

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जांच का नेतृत्व इंस्पेक्टर प्रदीप केरकर ने किया
पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी बीएमसी के एच वेस्ट विभाग के स्वास्थ्य अधिकारी को दी। बीएमसी की जांच में पता चला कि डॉ. टंडन का मुंबई में महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। बांद्रा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर प्रदीप केरकर के नेतृत्व में पुलिस और बीएमसी की एक संयुक्त टीम क्लिनिक गई और डॉ. टंडन और उनके पति से पूछताछ की।

डॉ. टंडन ने बात बदली
जब डॉ. टंडन से अपना डिग्री प्रमाणपत्र दिखाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पंजीकरण प्रमाणपत्र का एक रंगीन प्रिंटआउट और मेडिकल काउंसिल से एक लाइसेंस दिखाया। इन प्रमाणपत्रों पर डॉ. रुपिंदर धालीवाल और रुपिंदर टंडन जगत धालीवाल के नाम थे। पुलिस ने प्रमाणपत्रों पर अलग-अलग नामों के बारे में पूछताछ की तो डॉ. टंडन ने बताया कि शादी से पहले उनका उपनाम धालीवाल था।

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
प्रमाणपत्र जारी करने वाली संस्था की वेबसाइट पर प्रमाणपत्रों की जांच करने के बाद, बीएमसी के अधिकारियों को कोई मिलान रिकॉर्ड नहीं मिला। इसके बाद डॉ. चव्हाण ने बाकायदा बांद्रा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। धारा 419, 420, 465, 467, 468, 471 और महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट 1961 की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और डॉ. रूबी टंडन को तलब किया गया है।

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