Mumbai Police: दिवाली पर पटाखे जलाना पड़ा महंगा, 806 लोगों पर केस दर्ज

मुंबई पुलिस ने कहा, “बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए, मुंबई पुलिस ने 10/11/2023 से 12/11/2023 तक मुंबई के सभी पुलिस स्टेशनों में दैनिक अभियान चलाया।

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पटाखों (Firecrackers) और वायु प्रदूषण (Air Pollution) पर बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) के आदेशों का उल्लंघन करने पर मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने 806 लोगों के खिलाफ 784 मामले दर्ज (Cases Registered) किए हैं। इन 806 व्यक्तियों में से 734 व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई (Punitive Action) की गयी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिवाली के दौरान केवल रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़ने की इजाजत दी थी।

मुंबई पुलिस ने कहा, “बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए, मुंबई पुलिस ने 10/11/2023 से 12/11/2023 तक मुंबई के सभी पुलिस स्टेशनों में दैनिक अभियान चलाया। इस अवधि के दौरान ग्रेटर मुंबई के सभी पुलिस स्टेशनों पर कुल 784 मामले दर्ज किए गए हैं और 806 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इनमें से 734 व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है।”

कोर्ट ने दो घंटे की इजाजत दी थी
पिछले शुक्रवार को कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिवाली के दौरान रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। संशोधित आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने कहा था, ‘हम आपातकालीन स्थिति में हैं। बहुत प्रयास किए गए हैं, लेकिन शायद कुछ और करने की जरूरत है।’ पीठ ने 6 नवंबर के अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा था, ‘पटाखे फोड़ने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक सीमित रहेगा।’

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