Delhi Excise Policy Case: बीआरएस नेता के. कविता को नहीं मिल रही राहत, अब इस तारीख तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

दिल्ली शराब नीति मामले में के. कविता को मार्च में हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था।

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दिल्ली (Delhi) के राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दिल्ली आबकारी घोटाला (Delhi Excise Scam) से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में बीआरएस नेता (BRS Leader) के. कविता (K. Kavitha) की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। सोमवार (3 जून) के. कविता की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने के. कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया।

इसके पहले 29 मई को कोर्ट ने के. कविता के खिलाफ दाखिल ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने के. कविता के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर आज कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने के. कविता के अलावा चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार और अरविंद सिंह को भी कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है। इन सभी को ईडी ने 10 मई को छठी पूरक चार्जशीट में आरोपित बनाया था। छठी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर कोर्ट ने 21 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने 17 मई को सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपित बनाया है।

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के. कविता पर क्या आरोप हैं?
जांच एजेंसियों का आरोप है कि के. कविता ‘साउथ ग्रुप’ की अहम सदस्य थीं। इस ग्रुप पर दिल्ली में शराब के लाइसेंस हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है। बाद में शराब नीति रद्द कर दी गई।

इस घोटाले में आप नेता भी शामिल
इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के. कविता हैं। अरविंद केजरीवाल ने 21 दिन तक अंतरिम जमानत पर रहने के बाद 2 जून को सरेंडर कर दिया। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुकी है।

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