पुलिस हिरासत में अतीक के अधिवक्ता खान सौलत हनीफ, ये है आरोप

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने अतीक अहमद के अधिवक्ता खान सौलत हनीफ को उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप में 12 घंटे पुलिस हिरासत में भजे जाने का आदेश दिया है।

160

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने अतीक अहमद के अधिवक्ता खान सौलत हनीफ को उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप में 12 घंटे पुलिस हिरासत में भजे जाने का आदेश दिया है।

यह आदेश विवेचक राजेश कुमार मौर्य के प्रार्थना पत्र पर दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि 3 मई को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक के लिए पुलिस की हिरासत में शर्तों पर सौंपा जाता है। इस अवधि में कोई उत्पीड़न और प्रताड़ना की कार्रवाई नहीं की जायेगी।

ये भी पढ़ें- क्या अजित दादा लेंगे शरद पवार की जगह? इस बात से लगाए जा रहे कयास

एक मई को विवेचक राजेश कुमार मौर्य ने न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें कहा गया था कि वकील सौलत हनीफ को सात दिन के लिए पुलिस की हिरासत में सौंप दिया जाये, क्योंकि न्यायालय की अनुमति के उपरान्त जेल में उनका बयान दर्ज किया गया है। जिससे हनीफ के बताये जगह पर उक्त मोबाइल बरामद किया जा सकता है। जिस पर न्यायालय ने 12 घंटे का समय दिया।

ये भी देखें- नौ वर्षों में बदली देश की तस्वीर – सीएम योगी 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.