अब ‘ऑनलाइन’ भी नजर में…

देश में शीघ्र ही फिल्म, ऑडियो द्वारा प्रसारित कंटेंट और डिजिटल माध्यम से परोसे जानेवाले न्यूज व करेंट अफेयर्स के कार्यक्रम सूचना व प्रसारण मंत्रालय की निगरानी में होंगे। इसके लिए राष्ट्रपति कार्यालय से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

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केंद्र सरकार ने ऑनलाइन कंटेंट पर नियंत्रण लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे ओटीटी और डिजिटल प्लेटफार्म के जरिये परोसे जा रहे कंटेट पर सरकारी नियमावलियों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।

देश में शीघ्र ही फिल्म, ऑडियो द्वारा प्रसारित कंटेंट और डिजिटल माध्यम से परोसे जानेवाले न्यूज व करेंट अफेयर्स के कार्यक्रम सूचना व प्रसारण मंत्रालय की निगरानी में होंगे। इसके लिए राष्ट्रपति कार्यालय से अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसमें भारत सरकार के कार्य आबंटन नियम 1961 के अंतर्गत नए नियम बनाए गए हैं। जिन्हें भारत सरकार का 357वां संशोधन अधिनियम 2020 नाम दिया गया है। जिसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसमें डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया को सरकारी सेंसरशिप से होकर गुजरना होगा।

अब ओटीटी पर छूट की लूट बंद

सरकार की नई नियमावली से देश में ओटीटी प्लेटफार्म भी सेंसरशिप के दायरे में आ जाएगा। इससे वेब सीरीज के नाम पर परोसे जा रहे विवादित कंटेंट पर लगाम लग जाएगी। इसमें फिल्म, ऑडियो, डिजिटल जरिये से परोसे जा रहे न्यूज और करेंट अफेयर्स के कार्यक्रम का समावेश होगा।

अब तक ऑनलाइन क्युरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स ने संयुक्त रूप से एक नियमावली बनाई थी जिसके अनुरूप लिंग, उम्र आदि का ध्यान रखते हुए कंटेंट दिया जा रहा था। लेकिन, इसके बावजूद ऑनलाइन कंटेंट पर नियंत्रण की मांग काफी समय से चल रही थी। इसमें ओवर द टॉप (ओटीटी), यूट्यूब, डिजिटल व ऐप आधारित न्यूज/करेंट अफेयर्स प्रोवाइडर आएंगे। एक सर्वे के अनुसार देश में लगभग 358 यूट्यूब चैनल हैं। जिसे 155 मीलियन से अधिक लोग प्रतिदिन देखते हैं। इसे देखते हुए इसके प्रभाव का आंकलन भी किया जा सकता है।

ऑनलाइन न्यूज चैनलों को मान्यता

सरकारी की इस पहल से ऑनलाइन न्यूज चैनलों के लिए अच्छे दिन आ जाएंगे। इन चैनलों और इनसे जुड़े पत्रकारों को अब तक मान्यता नहीं थी जो सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अधीन आने से मान्य हो जाएंगे।

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