ऑर्डर… आर्डर! एफआईआर दर्ज की जाए

मुंबई की स्थानीय बांद्रा कोर्ट ने एक याचिका पर दिये गए आदेश में कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि कंगना रनौत लगातार बॉलीवुड को बदनाम कर रही हैं।

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कंगना फिर नई कलह में फंस गई हैं। मुंबई की स्थानीय कोर्ट ने उनके और रंगोली चंदेल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की इजाजत दे दी है। कंगना के बयानों के कारण उनके खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हो चुके हैं।

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से उठे विवाद में अभिनेत्री कंगना रनौत भी खूब खनकी। उन्होंने अपने बयानों में महाराष्ट्र सरकार, बॉलीवुड और नशे के सौदागर, किसी को भी नहीं छोड़ा। जिसके कारण शिवसेना के निशाने पर आई कंगना रनौत को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बांद्रा में करोड़ों रुपए खर्च कर बना उनका कार्यालय मुंबई महानगर पालिका के बुलडोजर से रौंद दिया गया। उन पर तरह-तरह से बयानबाजी हुई। हालांकि, कंगना ने भी इन सभी का जबाव दिया। इस दौरान उनके बयानों में कहीं-कहीं सलीका भी गुमराह हो गया था। पूरे प्रकरण के दौरान सुरक्षा को लेकर चिंतित परिवार ने हिमाचल के मुख्यमंत्री से कंगना की सुरक्षा की गुहार लगाई तो प्रदेश ने अपनी इस बेटी की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार से निवेदन करके सुरक्षा मुहैया करा दी।

एफआईआर पर एफआईआर
कंगना की बयानबाजी के खिलाफ कई मामले उन पर अलग-अलग स्थानों पर दर्ज किये जा रहे हैं। मुंबई की स्थानीय बांद्रा कोर्ट ने एक याचिका पर दिये गए आदेश में कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। कंगना के विरुद्ध मुन्ना वराली और साहिल अशरफ सैयद ने याचिका दायर की थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि कंगना रनौत लगातार बॉलीवुड को बदनाम कर रही हैं। वे बॉलीवुड में हिंदू-मुस्लिम समुदाय में विद्वेश उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रही हैं।

यूं पहुंचे कोर्ट
कंगना के ट्वीट के खिलाफ याचिकार्ताओं ने पहले बांद्रा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी। लेकिन शिकायत दर्ज न किये जाने के बाद दोनों ने बांद्रा कोर्ट में याचिका दायर कर दी। जिस पर कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय देते हुए कंगना के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

इन धाराओं में हो सकता है मामला दर्ज
कंगना के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 156 (3) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हो सकती है। जिसमें कंगना से पहले पूछताछ होगी और यदि खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है।

पहले भी दर्ज है मामला   
* कंगना पर कर्नाटक के तुमकुरु जिले में भी एफआईआर दर्ज है। तुमकुरु के प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) की अदालत ने वकील रमेश नाइक द्वारा दाखिल शिकायत के आधार पर संदरा थाने के निरीक्षक को रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था।
क्या था मामला? – किसानों को लेकर उनके एक ट्वीट पर यह मामला दर्ज किया गया है। इस ट्वीट में उन्होंने सुधारित केंद्रीय कृषि अधिनियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कथित तौर पर निशाना साधा था।
किस धारा में एफआईआर? – पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 108 और 153 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आईपीसी की धारा 153 (ए) उन लोगों पर लगाई जाती है, जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं
इसमें संलिप्तता पर 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि अपराध किसी धार्मिक स्थल पर किया जाए तो 5 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।

आईपीसी की धारा 108 उन लोगों पर लगाई जाती है जो व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध होता, यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से, जो दुष्प्रेरक का है, किया जाता है।

* मुंबई के विक्रोली पुलिस थाने में कंगना के विरुद्ध एक मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने का मामला दर्ज किया गया है।

क्या था मामला? – कंगना रनौत के कार्यालय में मुंबई मनपा की तोड़क कार्रवाई के बाद कंगना वीडियो जारी करके अपनी प्रतिक्रिया दी थी। जिसमें कंगना ने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे के बारे में कहा था कि, ‘उद्धव ठाकरे आज मेरा घर टूटा है कल तेरा घमंड टूटेगा’

किस धारा में एफआईआर? – भारदीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत विक्रोली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। यह मानहानि का मामला है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपमानित करता है तो अपमानित व्यक्ति उसके खिलाफ न्यायालय जा सकता है।

कंगना का ट्वीट भी सुनें –

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