नागपुर पुलिस ने 9 मार्च से 30 अप्रैल तक शहर की सड़कों, ट्रैफिक सिग्नलों और चौराहों पर भीख मांगने पर रोक लगा दी है। इसके लिए नागपुर पुलिस ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही, भिखारियों को फुटपाथों, सड़क के डिवाइडर्स और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रुकने और यातायात में बाधा डालने की मनाही है। नागपुर पुलिस द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि अगर कोई भिखारी या कोई अन्य व्यक्ति निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
भिखारियों पर प्रतिबंध क्यों?
भिखारियों के भीख मांगते पकड़े जाने पर उनके के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया जाएगा। शहर मे 9 मार्च से 30 अप्रैल तक सड़कों, ट्रैफिक सिग्नलों और चौराहों पर भीख मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भिखारी सार्वजनिक स्थानों पर जमा होकर यातायात बाधित कर देते हैं। ऐसे भिखारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि मार्च में जी-20 की बैठक के लिए करीब 200 विदेशी मेहमान नागपुर आएंगे। उनकी सुविधा और शहर की इमेज को नुकसान न पहुंचे इसलिए पुलिस ने ये निर्णय लिया है।
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