विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर को सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस, दो हफ्ते में मांगा जवाब

उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।

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उद्धव ठाकरे गुट (Uddhav Thackeray Faction) की याचिका (Petition) पर शुक्रवार (14 जुलाई) को सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में सुनवाई हुई। याचिका में विधानसभा अध्यक्ष (Assembly Speaker) से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) समेत 16 विधायकों के निलंबन (Suspension) पर फैसला लेने का अनुरोध किया गया है। इसके बाद आज सर्वोच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस (Notice) भेजा है। इस नोटिस में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) को दो सप्ताह के भीतर लिखित जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

21 जून 2022 को शिवसेना में फूट के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि सीताराम ज़िरवाल की ओर से शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिया गया था। इसके बाद 11 मई 2023 को सर्वोच्च न्यायालय में हुए सत्ता संघर्ष पर पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। संविधान पीठ ने निर्देश दिया था कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसला स्पीकर द्वारा उचित अवधि के भीतर लिया जाना चाहिए।

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हालांकि, याचिका के जरिए बताया है कि नार्वेकर ने इस आदेश के दो महीने बाद भी विधायकों की योग्यता को लेकर एक भी सुनवाई नहीं की है। सुनवाई का अनुरोध तीन बार 15 मई, 23 मई और 2 जून को किया गया। लेकिन, स्पीकर ने इस अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए याचिका के जरिए मांग की गई कि सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध में निर्देश दे।

सर्वोच्च न्यायालय में शुक्रवार (14 जुलाई) को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, “एक नोटिस जारी किया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा।”

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