Rajasthan elections: प्रदेश में पहली बार प्रतिशत से ज्यादा मतदान केन्द्रों पर होगी ऐसी व्यवस्था

राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 34 अनुसूचित जाति, 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, वहीं 141 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं।

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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में विधानसभा चुनाव-2023 की घोषणा कर दी गई है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश की सभी दो सौ सीटों के लिए आगामी 23 नवबंर को मतदान होगा और तीन दिसंबर को मतगणना होगी। राज्य में कुल 5 करोड़ 27 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने 9 अक्टूबर को शासन सचिवालय में आयोजित पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रदेश में स्थानान्तरण एवं नियुक्तियों पर रोक लग गई है। अति आवश्यक होने पर राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेने के बाद ही चुनाव से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर सकेगी।

जल्द शुरू होगा नामांकन का काम
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दो सौ सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया के तहत 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। राज्य में छह नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। सात नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा नौ नवम्बर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर, गुरुवार को मतदान होगा तथा तीन दिसम्बर को मतगणना करवाई जाएगी।

प्रदेश में कुल 200 सीटें
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में 34 अनुसूचित जाति, 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, वहीं 141 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। विधानसभा चुनाव में सभी दो सौ सीटों पर केन्द्रीय पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया तथा उम्मीदवारों के खर्चे पर नजर रखेंगे। शांतिपूर्ण चुनाव के कानून एवं व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे।

सरकारी वाहनों, हेलीकॉप्टर एवं विमान के चुनाव कार्यों में उपयोग पर रोक
गुप्ता ने बताया कि सरकारी वाहनों, हेलीकॉप्टर एवं विमान के चुनाव कार्यों में उपयोग पर भी रोक रहेगी। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री यथा पोस्टर, पैंफलेट आदि पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाताओं को उनके मतदान केन्द्र मतदाता सूची में उनके सीरीयल नम्बर, मतदान दिवस एवं समय आदि की सूचना क्यूआर कोड यूक्त वोटर सूचना पर्ची मतदान दिवस से कम से कम 5 दिवस पूर्व वितरीत की जायेगी।

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पचास फीसदी से ज्यादा मतदान केन्द्रों पर लाइव वेबकास्टिंग
आयोग के निर्देशानुसार महत्वपूर्ण मतदान केन्द्रों और संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित सभी मतदान केन्दों में अथवा सहायक मतदान केन्दों सहित कुल मतदान केन्द्रों के 50 प्रतिशत से ज्यादा 26 हजार मतदान केन्द्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी।

निर्वाचन प्रबंधन में आईटी की भूमिका
आयोग ने व्यापक सहभागिता और पारदर्शिता लाने के लिए आईटी एप्लिकेशन का उपयोग बढ़ाया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की सी-विजिल एप के जरिए शिकायत की जा सकती है। केवाईसी एप के जरिए उम्मदीवार के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह वोटर हैल्प लाइन एप, सक्षम एप और सुविधा पोर्टल के जरिए भी घर बैठे संबंधित सूचनाएं और सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है।

सरकारी खर्चों पर उपलब्धियों का विज्ञापन निषेध रहेगा
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही सरकारी खर्चे पर सरकारी उपलब्धियों संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स आदि का प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी/सार्वजनिक कोष से सरकार की उपलब्धियां दर्शाने संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स, पोस्टर आदि नहीं लगाए जा सकते हैं।

आचार संहिता की पालना के लिए 1956 दलों का गठन
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही मतदाताओं को नगद, राशि, गिफ्ट आइटम्स जैसे साड़ी, धोती, कंबल आदि शराब नारकोटिक्स पदार्थ वितरित नहीं किए जा सके इसके लिए पूरे राज्य में 1956 उड़न दस्ता, आयकर विभाग, आबकारी विभाग, नारकोटिक्स विभाग, वाणिज्य कर विभाग के दल का गठन किया गया है। उड़न दस्ता दल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सतत काम करेंगे।

पीवीटीजी का शत प्रतिशत नामांकन
प्रदेश में पहली बार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) श्रेणी के अंतर्गत शामिल सहरिया जनजाति के समस्त पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल किए जा चुके हैं। इस श्रेणी में प्रदेश में कुल 77 हजार 343 मतदाता है।

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