अब ‘लव’ पर ‘जिहाद’!

85

लव जिहाद को लेकर देश में राजनीति चरम पर है। इस मुद्दे पर राज्यों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता असलम शेख ने कहा है कि महाराष्ट्र में इस तरह के कानून बनाने की जरुरत नहीं है।

महाराष्ट्र सरकार नहीं लाएगी कानून
महाराष्ट् के मंत्री असलम शेख ने कहा है कि ये सारी बातें वहीं होंगी, जहां सरकारों के काम करने की कार्य शैली ठीक नहीं है। महाराष्ट्र सरकार अचछा काम कर रही है। इसलिए यहां इस तरह की स्कीम लाने की जरुरत नहीं है।

ये भी पढ़ेंः घमासान पर ‘निरुपम’ समाधान

यूपी समेत कई राज्यों ने किया कानून बनाने का ऐलान
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर कानून बनाने की दिशा में योगी सरकार तेजी से सक्रिय है। गृह मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को अपना प्रस्ताव भेजा है। बल्लभगढ़ में कथित लव जिहाद की आड़ मे हुई युवती की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक सरकार ने लव जिहाद को लेकर कानून बनाने का ऐलान किया है। इनका दावा है कि इसके बाद लोभ,लालच, दबाव, धमकी या शादी का झांसा देकर धर्मांतरण की घटनाओं को रोका जा सकेगा।

जिहादियों को भेजा जाएगा जेल
योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने इस बारे में कहा कि यूपी में अब ये नहीं चलेगा कि मिशन की तरह लड़कियों को बहलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाए। ये उन जिहदियों के लिए कड़ा संदेश है, जो इसकी आड़ में धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। ऐसे लोगों को जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि इस तरह के मुद्दे राज्य के सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इसे गंभीरता से लेने की जरुरत है। जो लोग ये सब कर रहे हैं, उन्हेंं नाम बदलकर शादी करने और समाजिक समरसता को बिगाड़ने की इजाजत अब नही होगी। फिलहाल इस दिशा में प्रक्रिया शुरू की गई है और बहुत जल्द इसे सार्वजनिक किया जाएगा।

कोर्ट की टिप्पणी का हवाला
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कहा है कि महज शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध है। प्रदेश सरकार इस बाबत सख्त प्रावधानों वाला कड़ा कानून लाएगी।

शिवराज सरकार भी सक्रिय
मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कानून-व्यवस्था के हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक में साफ तौर पर कहा कि बेटियों के साथ धोखाधड़ी करनेवालों के खिलाफ सरकार सख्त कानून लाएगी। विवाह का झांसा देकर धर्म परिवर्तन नैतिक रुप से तो अवैध है ही, इसे कानूनी तौर पर भी अपराध बनाया जाएगा।

कर्नाटक सरकार का ऐलान
कर्नाटक के पर्यटन मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा है कि शादी के मकसद से किए जा रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए राज्य में कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब जिहादी महिलाओं की गरिमा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो सरकार चुप नहीं बैठ सकती है। उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि धर्मांतरण की कोशिश में शामिल किसी भी व्यक्ति के साथ सख्ती से निपटाजाएगा।

बिहार में भी कानून बनाने की मांग
बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की मांग केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की है। उन्होने दावा किया है कि यह विषय देश की सभी राज्यो में परेशानी का कारण बन गया है।उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार में भी लव जिहाद पर  कानून बनाने की मांग की है।

गहलोत ने किया विरोध
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लव जिहाद को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि यह शब्द उसने देश को बांटने व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए गढ़ा है। शादी-ब्याह व्यक्तिगत आजादी का मामला है। इस पर कानून बनाना पूरी तरह असंवैधानिक है। यह किसी भी अदालत में टिक नहीं पाएगा । प्रेम में जिहाद का कोई स्थान नहीं है।

ओवैसी का आक्षेप
एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद पर कानून लाने वाले राज्यों को संविधान पढ़ने की नसीहत दी है। ओवैसी का कहना है कि ऐसा कोई भी कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। ऐसा करना है तो स्पेशल मैरीज ऐक्ट के ही क्यों न खत्म कर दें।मउन्होंने कहा कि वे इस तरह का मुद्दा उठाकर महज ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल चुनावों को सांप्रयादिक रंग देना चाहते हैं। लेकिन जनता सब जानती है।

वीएचपी ने दिया था सुझाव

  • धर्म परिवर्तन करनेवालों को पहले राज्य सरकार और प्रशासन को एक निश्चित अवधि पहले नोटिस देना होगा। ताकि सरकार के आंकड़ों में एक-एक चीज दर्ज रहे।
  • अपने-अपने घरवालों को भी सूचना देना जरुरी होगा ताकि वो अपनी ओर से एहतियातन कदम उठा सकें।
  • सिर्फ विवाह या बहु पत्नी विवाह की सुविधा के लिए भी धर्म परिवर्तन करना अवैध घोषित हो। इसकी सजा सिर्फ नाम मात्र की नहीं बल्कि सख्त हो। यानी अपनी आस्था का मार्ग तय करने की संवैधानिक आजादी तो हो, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया के तहत।

8 राज्यों में पहले से ही कानून
देश के 8 राज्यों में धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाने वाले कानून हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड का नाम शामिल है। बता दें कि, सबसे पहले ओडिशा ने 1967 में धर्म परिवर्तनरोधी कानून बनाया था। इसके बाद मध्य प्रदेश 1968 में इस पर कानून लेकर आया।

क्या है लव जिहाद?
लव जिहाद अंग्रेजी के लव और उर्दू के जिहाद शब्द से बना है। इसका मतलब है कि किसी मकसद को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति लगा देना। यानी जब एक धर्म विशेष को माननेवाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करा देते हैं तो यह पूरी प्रक्रिया लव जिहाद कही जाती है।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.