Article 370: जम्मू कश्मीर को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले का लोगों ने किया स्वागत

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन खजूरिया ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया है।

1385

सर्वोच्च न्यायालय(Supreme Court) द्वारा 10 दिसंबर को जम्मू कश्मीर(Jammu and Kashmir) से अनुच्छेद 370 समाप्त(Article 370 abolished) करने का जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, उसको लेकर केंद्र शासित प्रदेश(Union Territory) के ज्यादातर लोगों द्वारा इस फैसले का स्वागत किया गया और उम्मीद जताई कि अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के उपरांत जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के साथ-साथ जल्द चुनाव हो सकेंगे तथा नई सरकार बनने से लोगों को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं का निदान हो सकेगा। वहीं इस फैसले को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी दी गई हैं।

ऐतिहासिक निर्णय का किया स्वागत
भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन खजूरिया ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जिसे दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, धारा 370 व 35ए के कारण अपनी पहचान खोता जा रहा था। यहां आने से सब बचते थे क्योंकि इस राज्य में धारा 370 लगाकर राज्य के लोगों के साथ धोखा किया गया था। लोगों को मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे थे। प्रदेश का विकास नहीं हो सका लेकिन अब सबको न्याय मिलेगा। राज्य का विकास तेजी से होगा। बड़े उद्योग स्थापित होंगे तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो सितम्बर तक चुनाव कराने का आदेश दिया है वह भी स्वागत योग्य कदम है, उस आदेश को निर्वाचन आयोग ने लागू करना है।

Article 370: जानिये, अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च फैसले पर सीएम और महाराष्ट्र के अन्य नेताओं ने क्या कहा

राज्य की जनता की आकांक्षाओं के विरूद्धः सुनील वर्मा
नैशनल कांफ्रैंस के जिला प्रधान सुनील वर्मा(National Conference District President Sunil Verma) ने इस निर्णय को राज्य की जनता की आकांक्षाओं के विरूद्ध करार दिया। उन्होंने कहा कि धारा 370 व 35ए के अंतर्गत राज्य के लोगों को विशेष अधिकार थे। यह राज्य सीमावर्ती तथा पिछड़ा राज्य है। यह अन्य राज्यों की किसी भी क्षेत्र में मुकाबला नहीं कर सकता। यहां पर उद्योगों को 25 प्रतिशत की छुट थी ताकि यहां का माल आसानी से बिक सके। अब यहां का उद्योग समाप्त हो जाएगा। बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव जो सितम्बर माह तक कराने के आदेश दिए गए हैं उनका वह स्वागत करते हैं परन्तु वह चाहते हैं कि राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा उससे पहले मिलना चाहिए तभी चुनाव कराना सही रहेगा। उन्होंने कहा कि नैशनल काफ्रैंस अपने अधिकारों व राज्य में पुनः धारा 370 वापिस लाने के लिए संघर्ष करती रहेगी। पार्टी का जैसा दिशा निर्देश होगा वह उस पर कार्य करते रहेंगे।

आम आदमी पार्टी ने किया स्वागत
वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव शर्मा( Aam Aadmi PartySenior leader Sanjeev Sharma ने निर्णय का स्वागत किया तथा कहा कि भेदभाव व परिवारवाद समाप्त होगा। राज्य का विकास तेजी से होगा तथा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सितम्बर तक चुनाव कराने की घोषणा का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनावों को लेकर टालमटोल करती रही है, अब चुनाव से लोकतंत्र की पुर्नस्थापना होगी। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे।

लोक विकास दल ने किया स्वागत
लोक विकास दल के प्रधान विक्रम सिंह सलाथिया ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 370 को लेकर दिए गए निर्णय को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जब यह बिल संसद द्वारा पारित किया गया था, तब भी उन्होेंने इसका स्वागत किया था तथा अब जब न्यायालय द्वारा धारा 370 को रद्द कर दिया गया है, उनके द्वारा दिए गए इस निर्णय पर अपना आभार प्रकट करते हैं। अब सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वह 35ए तथा धारा 370 को भुलाकर राज्य में विधानसभा चुनावों की तैयारी करें ताकि शांतिपूर्ण चुनाव हों तथा लोगों की समस्याए दूर हो सकें और प्रदेश का तेजी से विकास हो सके।

कांग्रेस ने किया स्वागत
इस अवसर कांग्रेस के पूर्व जिला प्रधान एवं विधायक कृष्ण चंद्र भगत ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया तथा मांग की कि सरकार उनके निर्णय को गंभीरता से ले तथा केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर राज्य में विधानसभा चुनाव शीघ्र कराए ताकि चुनी हुई सरकार बन सके जिससे लोगों की समस्याएं दूर हाें तथा युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले। प्रदेश में अनिश्चिता की स्थिति समाप्त हो सके।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.