मध्य प्रदेश ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए धार्मिक स्वतंत्रता को मजबूत करते हुए विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत अब राज्य में लव से होनेवाले जिहाद पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार के अनुसार अन्य राज्यों की तुलना में ये सबसे कड़ा कानून होगा।
आज मध्यप्रदेश की कैबिनेट ने अनुमोदित किया है कि लोभ, लालच, भय, प्रलोभन, धोखा देकर कोई धर्म परिवर्तन कराता है, तो दोषी व्यक्ति को 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 26, 2020
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शिवराज सिंह सरकार द्वारा आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए विधेयक पेश करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सरकार ने अपने कहे अनुसार कैबिनट बैठक में ‘एमपी फ्रीडम ऑफ रेलीजन बिल 2020’ को मान्यता दे दी है। मध्य प्रदेश बीजेपी शासित तीसरा राज्य है जहां लव जिहाद के विरुद्ध कानून लाया जा रहा है। इसके पहले उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इस विषय में कानून लाने की प्रक्रिया हो चुकी है।
Bhopal: MP Freedom of Religion Bill 2020 approved by cabinet in a special meeting chaired by CM Shivraj Singh Chouhan.
"Under new Bill, forcing religious conversion on someone will attract 1-5 yrs of imprisonment & a minimum Rs 25,000 fine," says Narottam Mishra, State Minister pic.twitter.com/64mDEtWJoL
— ANI (@ANI) December 26, 2020
क्या होगा कानून में?
- अधिनियम के नए प्रावधान के अनुसार एक साल से पांच साल की कैद और पच्चीस हजार रुपए का अर्थ दंड
- नाबालिग, महिला,अनुसूचित जाति या जनजाति का धर्म परिवर्तन करानेवालों को दो साल से दस साल की सजा और पचास हजार का अर्थ दंड
- अपना धर्म छिपाकर धर्म बदलवाने के मामलों में तीन से दस साल की सजा और पचास हजार रुपए का अर्थ दंड
- सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में पांच से दस साल की कैद और एक लाख रुपए का अर्थ दंड
- कानून का लगातार उल्लंघन करनेवालों को पांच साल से दस साल की कैद
- पैतृक धर्म की व्याख्या में बदलाव
- धर्म परिवर्तन के मामले में परिजनों को करनी होगी पुलिस थाने में शिकायत
- अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध गौर जमानती
- अधिनियम के अनुसार विवाह हो सकता है नल एंड वॉइड
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इन राज्यों में भी बनेगा कानून
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कर्नाटक और असम ने भी की है कानून बनाने की घोषणा